
अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण संभव नहीं, आबंटियों को नियमों के पालन की स्पष्ट चेतावनी: बीएसपी प्रबंधन
सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण एवं नियमों के उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि टाउनशिप क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिरिक्त विस्तार नियमितीकरण योग्य नहीं है। प्रबंधन ने आबंटियों को चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भिलाई टाउनशिप में लीज/लाइसेंस/आबंटन के आधार पर प्रदत्त दुकान, आवास अथवा अन्य परिसरों के सभी आबंटियों को सूचित किया जाता है कि बी.एस.पी. टाउनशिप क्षेत्र एवं इसकी संपत्तियाँ “लोक परिसर (अनाधिकृत अधिभोगियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971” के अंतर्गत अधिसूचित लोक परिसर की श्रेणी में आता हैं।
इन परिसरों का आबंटन, प्रबंधन एवं संचालन बी.एस.पी. द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है। इन शर्तों के तहत आबंटियों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अथवा अनाधिकृत निर्माण करने की अनुमति नहीं है। बी.एस.पी. प्रबंधन की पूर्व स्वीकृति के बिना किया गया कोई भी निर्माण नियमविरुद्ध एवं अवैध माना जाएगा।
अतः बी.एस.पी. के समस्त आबंटियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण न करें तथा आबंटन की सभी शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। स्पष्ट किया जाता है कि अनाधिकृत भवन अथवा नियमाविरुद्ध निर्माण का किसी भी परिस्थिति में नियमितीकरण संभव नहीं है।
यदि कोई आबंटी नियमितीकरण संबंधी कोई प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तो वह पूर्णतः उसके स्वयं के जोखिम एवं व्यय पर होगी। निगम अथवा अन्य किसी प्राधिकरण के साथ की गई ऐसी कोई भी नियमितीकरण कार्यवाही बी.एस.पी. पर बाध्यकारी नहीं होगी। उल्लेखनीय हैं कि समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना एवं नगर निगम, भिलाई द्वारा दिनांक 25.02.2026 को जारी तथा 26.02.2026 के समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि बी.एस.पी. द्वारा लीज पर प्रदत्त आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य परिसरों में लीजधारकों/आबंटियों द्वारा किए गए
अनाधिकृत विस्तार एवं निर्माण के मामलों को नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा नियमितीकरण किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस संबंध में निगम द्वारा संबंधित लीजधारकों/आबंटियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिन्होंने दुकान/मकान/अन्य परिसरों में निर्धारित सीमा से अधिक निर्माण किया है।
उक्त संदर्भित नोटिस (निगम का नोटिस दिनांक 25.02.2026) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बी.एस.पी. प्रबंधन द्वारा नगर पालिक निगम, भिलाई की उक्त कार्यवाही से स्वयं को असंबद्ध किया जाता है। अतः नगर निगम, भिलाई द्वारा जारी किसी भी प्रकार की नियमितीकरण संबंधी प्रक्रिया या नोटिस बी.एस.पी. पर बाध्यकारी नहीं है।
नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का हवाला देते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण या नियमविरुद्ध विस्तार को नियमित करने का अधिकार निगम प्रशासन के पास नहीं है। बीएसपी प्रबंधन ने सभी आबंटियों से अपील की है कि वे टाउनशिप क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त या अनाधिकृत निर्माण न करें तथा आबंटन की शर्तों एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करें।
भिलाई टाउनशिप की सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करना संयंत्र प्रबंधन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से नियमों के अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि नगर की मूल संरचना, नागरिक सुविधाओं एवं सार्वजनिक सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
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