
दुर्ग | दुर्ग पुलिस के अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली, दुर्ग ने बिना अनुमति मार्ग जाम कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
क्या है पूरा मामला?
दिनांक 01 दिसंबर 2025 को पटेल चौक, बीएसएनएल ऑफिस के सामने कुछ व्यक्तियों ने जमीन रजिस्ट्री की बढ़ी दरों के विरोध में बिना पूर्व अनुमति के मार्ग अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया था।
ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल द्वारा समझाइश दिए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने हाथापाई की और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। इससे आम जनता का आवागमन भी प्रभावित हुआ।
पुलिसकर्मियों को आई थीं चोटें
घटना के दौरान प्रधान आरक्षक राधेश्याम चंद्राकर सहित अन्य पुलिस जवानों को चोटें आई थीं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
अपराध क्रमांक 609/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की:
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धारा 221
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धारा 126(2)
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धारा 191(2)
के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
फरार आरोपी की गिरफ्तारी
सतत विवेचना और पतासाजी के दौरान फरार आरोपी प्रदीप सिन्हा (36 वर्ष), निवासी सरस्वती नगर, दुर्ग को 20 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इससे पूर्व 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली के प्रधान आरक्षक एवं अन्य पुलिसकर्मियों की सक्रिय भूमिका रही। निरंतर प्रयासों से फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि:
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किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना या सभा से पूर्व विधिसम्मत अनुमति अवश्य लें।
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सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करना एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना दंडनीय अपराध है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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