
₹1.60 लाख के बदले ₹22 लाख की अवैध मांग, 11 चेकबुक और इकरारनामा जब्त
दुर्ग। दुर्ग जिले में सूदखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना पदमनाभपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक सूदखोर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 11 चेकबुक, इकरारनामा और साहूकारी लाइसेंस जब्त किया है।
बीमारी का फायदा उठाकर लिया कर्ज, फिर शुरू की अवैध वसूली
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 जनवरी 2026 को पीड़ित ने थाना पदमनाभपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसने आरोपी हरीश पारख से ₹1,60,000 का कर्ज लिया था।
आरोपी द्वारा
➡️ 10 प्रतिशत ब्याज वसूला जा रहा था
➡️ ब्याज न देने पर राशि दोगुनी करने की धमकी दी जाती थी
पीड़ित ने बताया कि वह पहले ही ₹3,20,000 (मूलधन + ब्याज) वापस कर चुका था, इसके बावजूद आरोपी ने अवैध तरीके से 11 खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए और ₹22 लाख की मांग करने लगा।
धमकी और दबाव से परेशान होकर पहुंचा थाने
लगातार धमकी और अवैध वसूली से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। शिकायत के आधार पर थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 89/2026 के तहत
धारा 296, 351(2), 308(2) बीएनएस एवं 04 कर्जा अधिनियम में मामला दर्ज किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपराध
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी हरीश पारख को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने
✔️ ₹1.60 लाख उधार देना
✔️ 11 खाली चेक पर हस्ताक्षर कराना
✔️ ₹22 लाख की अवैध मांग करना
✔️ इकरारनामा बनवाना
स्वीकार किया।
आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश
पुलिस ने 29 जनवरी 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
नाम: हरीश पारख
पिता: स्व. मोहन लाल पारख
उम्र: 60 वर्ष
पता: HIG 1/79, न्यू बोरसी, दुर्ग
दुर्ग पुलिस का सख्त संदेश
दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूदखोरी और अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आमजन से अपील की गई है कि ऐसे मामलों की तुरंत सूचना पुलिस को दें।
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