छत्तीसगढ़भिलाई

22 सितम्बर से बकाया राशि जमा नहीं करने पर कुर्की कर राशि वसूल किया जाएगा…

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन/भूमियों पर संपत्ति कर बकाया राशि की वसूली हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट जारी किये गये है। बकाया राशि की वसूली हेतु अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार 22 सितम्बर 2025 से कार्यवाही किये जाने समिति गठन किया गया है।

प्रत्येक जोन के जोन आयुक्त, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी जिस भवन/भूमि पर बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही कुर्की के माध्यम से किया जाना है। उस भवन/भूमि के स्वामी से संपर्क कर राशि की वसूली हेतु एक दिन पूर्व अवगत करा दिया जाएगा। यदि भूमि स्वामी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो बकाया राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जावेगी। जिसकी जवाबदारी भूमि स्वामी की स्वयं की होगी।

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