पुरानी पेंशन योजना पर संसद में सवाल, जानिए केंद्रीय मंत्री ने क्या दिया जवाब

नई दिल्ली. देश भर में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है. इस योजना के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी. यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी. इस योजना में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी. हालांकि, इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद कर दिया गया. हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों के द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के बाद एक बार फिर नई और पुरानी पेंशन को लेकर बहस शुरू हो गई है.
राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के बारे में जावेद अली खान, राम नाथ ठाकुर और नीरंज शेखर ने सरकार से सवाल पूछा था-
(क) क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अगस्त, 2022 के दौरान व्यय विभाग (Department of Expenditure- DOE) को 01/01/2004 के पूर्व जारी किए गए भर्ती संबंधी विज्ञापनों के आधार पर पुरानी पैंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों जिन्हें 01/01/2004 के पूर्व या बाद में नियुक्त किया गया था, को कवरेज प्रदान करने वाले सामान्य कार्यकारी आदेश जारी करने के लिए व्यय विभाग की सहमति/टिप्पणी के लिए एक संदर्भ नोट भेजा था.
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा (Details Thereof) क्या है;
(ग) क्या डीओई ने उक्त संदर्भ को अक्टूबर, 2022 प्रश्नों के साथ वापस भेज दिया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड) उक्त प्रश्नों के संबंध में पेंशन, और, पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा डीओई को प्रस्तुत की गई रिस्पॉन्स का ब्यौरा क्या है, और
च) टाइमबाउंड तरीके से सहमति प्राप्त करने और सामान्य आदेशों में तेजी लाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब
(क) से (च) दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किए गए कुछ SLP/रिव्यू पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद उन सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी चयन प्रक्रिया 1-1-2004, के बाद पूरी हुई थी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की अनुमति देने के संबंध में सामान्य आदेश जारी करने लिए, डीओई को अगस्त 2022 में एक संदर्भ भेजा गया था. इस विभाग द्वारा अगस्त 2022 गए संदर्भ में डीओई ने अक्टूबर 2022 में अपनी टिप्पणियां भेजी हैं.
इस संबंध में जनरल इंस्ट्रक्शन जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
वित्त मंत्रात्रय (डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स) के दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की नोटिफिकेशन द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लागू किया गया था. दिनांक 01 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार सेवा में सभी नई भर्तियों (आर्म्ड फोर्स को छोड़कर) के लिए एनपीएस अनिवार्य है.
दिनांक 22.12.2003 की नोटिफिकेशन के स्पेसिफिक प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, ओपीएस या एनपीएस के अंतर्गत कवर करने के त्रिए पात्रता निर्धारित करने के लिए रिक्तियों के लिए दिए गए विज्ञापन की तारीख को रिलेवेंट नहीं माना जाता है.
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