
राज्य सरकार द्वारा जारी नए निर्देश में कहा गया है कि 8 प्रतिशत से कम संक्रमण दर वाले जिले 1 जून से अनलॉक कर दिए जाएंगे। जिन जिलों में संक्रमण दर 8 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें अनलॉक के लिए इंतजार करना होगा। इनमें सूरजपुर, धमतरी और रायगढ़ शामिल हैं। आने वाले 5 दिनों तक लगातार संक्रमण दर 8 प्रतिशत या उससे नीचे रहती है तो इन जिलों को भी अनलॉक किया जा सकता है। जिन जिलों को 26 मई से अनलॉक किया गया है, उनमें मॉल, सैलून समेत अन्य दुकानें खुलेंगी। हालांकि, लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजार शाम 6 बजे बंद करना होगा और प्रदेश में धारा 144 लागू रहोगी।
अनलॉक में मिलेगी ये राहत
सभी बाजार, दुकानें, शोरूम और मॉल में रोस्टरिंग सिस्टम लागू नहीं होगा। अन्य प्रतिबंध नहीं रहेंगे, लेकिन इन्हें 6 बजे बंद करना होगा। होटल और रेस्टोरेंट में रहने वालों को छोड़कर अन्य को बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, होटल, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी यथावत रहेंगी।सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे और होटल को शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी, मगर लागू शर्तों के साथ। किसी भी प्रकार के आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।




