पुलिस की प्रभावी विवेचना से पॉक्सो एवं बीएनएस के दो प्रकरणों में आरोपियों को 20 वर्ष एवं 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा…

दुर्ग/ संक्षिप्त विवरण :
थाना नेवई के अपराध क्रमांक 49/2025 धारा 64, 65(2) बीएनएस एवं 05, 06 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित एवं सुदृढ़ विवेचना करते हुए आवश्यक साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी जगन्नाथ यादव को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
इसी प्रकार थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक 137/2025 धारा 74, 75(1) बीएनएस के प्रकरण में प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा सुदृढ़ पैरवी के आधार पर आरोपी तामेश्वर यादव को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उत्कृष्ट विवेचना एवं न्यायालय में प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों के आधार पर दो गंभीर प्रकरणों में आरोपियों को कठोर सजा दिलाने वाले विवेचक और लोक अभियोजक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित ।
▪️ घटना का कारण : महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों में की गई वैधानिक कार्यवाही के तहत प्रभावी अनुसंधान एवं दोषसिद्धि।
▪️ घटनास्थल :
1. थाना नेवई क्षेत्र, दुर्ग
2. थाना मोहन नगर क्षेत्र, दुर्ग
▪️ आरोपी का नाम :
1. जगन्नाथ यादव
2. तामेश्वर यादव
▪️ सराहनीय भूमिका : उक्त प्रकरणों में प्रभावी विवेचना एवं दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवती तिल्लीवार, उप निरीक्षक कमल सिंह सागर, सहायक उप निरीक्षक हेमलता वर्मा तथा महिला प्रधान आरक्षक मीना ठाकुर की सराहनीय भूमिका रही। संबंधित थाना स्टाफ द्वारा प्रकरणों में समन्वित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस आमजन से अपील करती है कि महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े अपराधों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे अपराधों में त्वरित वैधानिक कार्यवाही कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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