
दुर्ग | दुर्ग जिला पुलिस ने UNICEF के सहयोग से सीए बिल्डिंग, सिविक सेंटर भिलाई में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के लिए रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य POCSO Act और किशोर न्याय (JJ Act) 2015 के प्रावधानों पर व्यवहारिक एवं विधिसम्मत प्रशिक्षण देना रहा, ताकि बाल संरक्षण मामलों में संवेदनशील और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
कार्यशाला का उद्देश्य: बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करना
कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों एवं विवेचकों को निम्न विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया:
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POCSO Act के तहत FIR पंजीयन की प्रक्रिया
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बाल पीड़ितों के बयान दर्ज करने के मानक
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चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग के सिद्धांत
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किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण
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चिकित्सीय परीक्षण, परामर्श एवं पुनर्वास प्रक्रिया
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केस स्टडी के माध्यम से विवेचना की चुनौतियां और समाधान
इस प्रशिक्षण का मुख्य फोकस संवेदनशीलता, गोपनीयता और विधिक प्रावधानों के पालन पर रहा।
जिला प्रशासन और पुलिस नेतृत्व की सहभागिता
कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की गरिमामयी उपस्थिति रही।
जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना प्रशासन और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। संयुक्त प्रशिक्षण से विभागों के बीच समन्वय मजबूत होगा, जिससे किशोर न्याय से जुड़े मामलों की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी।
पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में जोर दिया कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विवेचना ही त्वरित न्याय का आधार है।
विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी
कार्यशाला में निम्न विभागों की सहभागिता रही:
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किशोर न्याय बोर्ड
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आरपीएफ एवं जीआरपी
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जिला बाल संरक्षण इकाई
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बाल संप्रेक्षण गृह
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परिवीक्षा अधिकारी
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चाइल्ड हेल्पलाइन
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स्कूल शिक्षा विभाग
सभी विभागों ने समन्वित प्रयासों से बाल संरक्षण तंत्र को और सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श किया।
सराहनीय भूमिका
कार्यक्रम के सफल आयोजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ममता देवांगन, नगर पुलिस अधीक्षक डॉ. चित्रा वर्मा, महिला थाना स्टाफ, पुलिस लाइन एवं प्रशिक्षण शाखा की सक्रिय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि बच्चों से संबंधित किसी भी अपराध, शोषण या उत्पीड़न की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
बाल सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा समाज की साझा जिम्मेदारी है।
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