
दुर्ग, 22 अगस्त 2026। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दुर्ग ने ‘फॉर्च्यून’ (Fortune) ब्रांड के मैदे के संबंधित बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जांच प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक (इंसेक्टिसाइड) पाए जाने के बाद संबंधित उत्पाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत “असुरक्षित” घोषित किया गया है।
अभिहित अधिकारी जितेंद्र कुमार नेते द्वारा जारी निषेधात्मक आदेश में बताया गया है कि बैच नंबर FAMD550059A, 500 ग्राम पैक तथा निर्माण तिथि 28 फरवरी 2026 वाले मैदे के नमूने की जांच में निर्धारित मानकों से अधिक कीटनाशक पाया गया।
प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को संबंधित बैच का स्टॉक तत्काल बाजार से वापस मंगाने (रिकॉल) के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री, भंडारण अथवा वितरण नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने अथवा असुरक्षित घोषित उत्पाद की बिक्री जारी रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों से आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने तथा संबंधित बैच के उपलब्ध स्टॉक को बाजार से हटाने में सहयोग करने की अपील की है।
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