GST रेट लिस्ट: सोमवार से किन-किन प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर लगेगा पहले से ज्यादा टैक्स, करें चेक…

नई दिल्ली. हाल ही में सरकार द्वारा कई वस्तुओं की GST दरों में बदलाव किए जाने के बाद अगले सप्ताह से इनका असर दिखना शुरू हो जाएगा. सोमवार, मतलब 18 जुलाई, से आपको कुछ घरेलू वस्तुएं, होटल्स और बैंक सर्विसेज समेत कुछ और चीजों के लिए आपको पहले अधिक खर्च करना होगा. चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में दरों को लेकर फैसला लिया गया था.
अब छपाई, लिखने या फिर ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही, LED लैम्पस, लाइट्स एवं फिक्सचर्स और उनके मेटल से प्रिंट हुए सर्किट बोर्ड महंगे होने वाले हैं. इन सब पर पहले 12 फीसदी की दर से GST लगता था, लेकिन 18 जुलाई के बाद यह टैक्स 18 फीसदी हो जाएगा. सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी गई है.
श्मशान घाट का काम करना भी महंगा
चमड़े के सामान और जूते बनाने के जुड़े जॉब वर्क पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है. अब सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, और श्मशान घाट का काम करवाना भी महंगा पड़ेगा. अभी तक ऐसे कार्यों के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगता था, जो अब बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया है. टेट्रा पैक पर दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत और कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर दर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दी गई है.
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