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फर्जी लोन के नाम पर ठगी का खुलासा – दुर्ग पुलिस ने 03 आरोपियों को किया गिरफ्तार…

संक्षिप्त विवरण : दिनांक 09.04.2026 को प्रार्थिया पूर्णिमा साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी मौहारी भाठा, थाना नेवई, जिला दुर्ग द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई कि लोन दिलाने के नाम पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। प्रार्थिया द्वारा घर खरीदने हेतु लोन लेने की इच्छा व्यक्त करने पर आरोपियों द्वारा पोस्टर के माध्यम से संपर्क कर स्वयं को लोन उपलब्ध कराने वाला बताकर विश्वास में लिया गया।

आरोपियों द्वारा दस्तावेज प्राप्त कर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए गए तथा लोन प्रोसेसिंग के नाम पर कुल ₹66,500 की राशि प्राप्त की गई। इसके पश्चात आरोपियों द्वारा लोन उपलब्ध नहीं कराया गया एवं प्रार्थिया को लगातार गुमराह किया जाता रहा तथा चेक के दुरुपयोग की धमकी दी गई।

मामले में अपराध क्रमांक 225/2026 धारा 318(4), 316(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों की पहचान कर दिनांक 10.04.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

▪️ घटना का कारण : लोन दिलाने के नाम पर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु धोखाधड़ी करना

▪️ घटनास्थल : मौहारी भाठा क्षेत्र, थाना नेवई, जिला दुर्ग

▪️ आरोपी का नाम :

1. भूपेश भारती उर्फ राम उर्फ दुर्गेश, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम छाटा, थाना उतई, जिला दुर्ग

2. संजय जनबंधु, उम्र 35 वर्ष, निवासी कैम्प 02 शारदापारा, थाना छावनी, जिला दुर्ग

3. हेमंत गुप्ता उर्फ किशन गुप्ता, उम्र 28 वर्ष, निवासी रूआबांधा बस्ती, थाना भिलाई नगर, जिला दुर्ग

▪️ जप्त सामग्री :

1. प्रकरण से संबंधित दस्तावेज एवं बैंक चेक
▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना नेवई के निरीक्षक अनिल कुमार साहू, उनि सुरेंद्र तारम, आरक्षक रवि बिसाई एवं एसीसीयू भिलाई टीम की सराहनीय भूमिका रही।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के लोन या वित्तीय सेवा हेतु केवल अधिकृत बैंक अथवा संस्थाओं से ही संपर्क करें। किसी भी प्रकार के पोस्टर, फोन कॉल या अज्ञात व्यक्तियों के प्रलोभनों में न आएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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