छत्तीसगढ़भिलाई

खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई…

भिलाई- नगर पाली निगम भिलाई क्षेत्र में अवैध रूप से खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। कोई भी कोई भी दुकानदार कहीं पर भी अवैध रूप से मांस मछली का बिक्री नहीं कर सकता है। हर एक जगह के लिए हर एक क्षेत्र के लिए मांस मछली बेचने का स्थान निश्चित है।

खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई...

हीं पर मांस मछली का बिक्री किया जाना है। नगर निगम भिलाई के सभी जोन में कार्रवाई की जा रही है। इसी के तारतम में जोन क्रमांक 1 में खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। वार्ड क्रमांक 3 मॉडल टाउन में विक्रेता मुनीर से ₹800 डांडिक शुल्क लिया गया एवं द्वारा खुले में मटन व्यवसाय न करने की समझाइए देकर उक्त स्थल को खाली कराया।

खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई...

स्थानी लोगों से भी अपील है कि अधिकृत दुकानों से ही मटन मांस मछली खरीदें कहीं पर भी बेचने वाले अवैध रूप से बेचने वाले दुकान लगा देते हैं। वहां से नहीं लेना है। इस प्रकार की कार्रवाई लगे भी जारी रहेगी। जनसंपर्क विभाग, नगर पाली निगम, भिलाई।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button