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चरोदा के आदर्श नगर में उल्टी दस्त की स्थिति नियंत्रण में

दुर्ग / नगर निगम भिलाई-चरोदा के वार्ड नंबर 23 एस.एस.के. आदर्श नगर चरोदा में 27 नवम्बर 2024 को उल्टी-दस्त की आऊटब्रेक की सूचना प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के निर्देशानुसार प्रभारी जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ. दिव्या श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. डॉ. भूमिका वर्मा के मार्गदर्शन में 28 नवम्बर 2024 को जिला महामारी विशेषज्ञ श्रीमती रितिका मसीह, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक चरोदा विवेक मिंज व स्वास्थ्य विभाग के मैदान अमलो द्वारा संकमित क्षेत्र का भ्रमण किया गया।

हरी खंड चिकित्सा अधिकारी, चरोदा व खंड चिकित्सा अधिकारी पाटन के द्वारा वार्ड नं. 23 एस.एस.के. आदर्श नगर चरोदा में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की टीम द्वारा शिविर लगाकर प्रभावित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी से मिली जानकारी अनुसार 28 नवम्बर 2024 को उक्त संक्रमित क्षेत्र में उल्टी-दस्त के 01 एवं दस्त के 01 इस प्रकार कुल 02 नये मरीज मिले।

25 से 28 नवम्बर 2024 तक वार्ड नं. 23 एस.एस.के. आदर्श नगर चरोदा में कुल 28 व्यक्ति प्रभावित हुये। वर्तमान में 01 मरीज पी.एस.सी. भिलाई 03 में चिकित्सकीय उपचार ले रहा हैं एवं मरीज की स्थिति सामान्य है। काम्बेट टीम व मितानिन द्वारा संकमित क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है।

मितानिनों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रभावित क्षेत्र में सतत् निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है। काम्बेट टीम के द्वारा घरों का भ्रमण, ओ.आर.एस. पैकेट, क्लोरिन टेबलेट, मैट्रोनिडाजोल टेब. सिप्रो टेबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट, स्पोरोलेक पावडर शिविर स्थल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है एवं मरीजों को वितरित किये गये है।

एक्टिव सर्विलेस अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक घरों में एएनएम/एमपीडब्ल्यू/मितानिन ऐरिया समन्वयक/मितानिन एवं नगर निगम चरोदा द्वारा साफ-सफाई, पेयजल की व्यवस्था तथा प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त दवाईयों का भंडारण करने एवं गंभीर मरीजों को तत्काल हायर सेंटर रिफर किये जाने निर्देशित किया गया है। मरीजों को पानी उबालकर पीने एवं आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गयी है। वर्तमान में स्थिति नियत्रण में है।

बाल विवाह रोकथाम हेतु स्कूल, कॉलेजो में दिलाई गई शपथ

दुर्ग / भारत सरकार के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने हेतु समाज के सभी वर्गों यथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों, स्कूल और कालेज प्राचार्य, शिक्षक, छात्र-छात्रायें, एएनएम, मितानीन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक के अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार, पुलिसकर्मी, आंगनबाडी कार्यकर्ता, ओएससी, डब्ल्यूएचएल, बाल देखरेख संस्थायें, एचईडब्ल्यू, आजिवीका मिशन, स्व सहायता समूह, स्वयं सेवी संगठन एवं धर्म प्रमुखों अभियान में सक्रिय भागीदारी की गई है।

ज्ञातव्य है कि “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान“ का शुभारंभ भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री द्वारा 27 नवंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया।

कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विगत दिवस विभिन्न शासकीय व अशासकीय स्कूलों और कालेजों में जाकर बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत शपथ ग्रहण दिलाई गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती प्रीति डांगरे, श्रीमती लोकमणी साहू, सुश्री रत्ना पाध्ये, श्रीमती सीता कनोजे, श्रीमती विभा यादव एवं चाईल्ड हेल्प लाईन से आशीष साहू, चन्द्रप्रकाश पटेल, श्रीमती भारती चौबे, बजरंग बिसेन, श्रीमती सविता साहू श्रीमती ललिता मानिकपुरी शामिल हुए।

जिले के विभिन्न स्कूलों और कालेजों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया गया। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों ने बाल विवाह रोकथाम की शपथ ली। विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास में बाधा डालता है। बच्चों को यह भी जानकारी दी गई की बाल विवाह की सूचना व जानकारी प्राप्त होने पर 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन दुर्ग में संपर्क कर सकते।

दावा आपत्ति 05 दिसम्बर तक आमंत्रित

दुर्ग- जिला पंचायत सीईओ से प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न पदों लेखापाल, सहायक ग्रेड-03 एवं जनपद पंचायतों में विकासखण्ड समन्वयक, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के संविदा रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया था।

निर्धारित तिथि में प्राप्त आवेदनों का प्रारंभिक जांच उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन दावा आपत्ति हेतु किया गया है, जिसका अवलोकन जिला पंचायत के सूचना पटल एवं https://durg.cg.gov.in तथा zpdurg.com पर किया जा सकता है।

प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् दावा-आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर मान्य नहीं किया जाएगा। केवल त्रुटि सुधार ही मान्य किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों की पात्र/अपात्र के संबंध में किसी अभ्यर्थी को दावा आपत्ति हो तो 05 दिसम्बर 2024 तक जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय में आवेदन आमंत्रित किया गया है।

कोटपा एक्ट के तहत तम्बाखू व धुम्रपान बिक्री पर की कार्यवाही

दुर्ग / जिले में तम्बाखू एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग के नियंत्रण एवं धुम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हेतु संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर के आदेशानुसार तथा कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग दुर्ग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत् चालानी कार्यवाही की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी ने बताया कि झाडूराम देवांगन शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जिला चिकित्सालय दुर्ग एवं बस स्टैण्ड दुर्ग के आसपास पान दुकानों पर तम्बाखू, सिगरेट की बिक्री पर चालानी कार्यवाही की गई है। धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान प्रतिबंधित है। कोटपा एक्ट की धारा 6 के तहत् स्कूल के 100 मीटर की दायरे में तम्बाखू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।

18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को धुम्रपान एवं अन्य तम्बाखू उत्पाद बेचना भी प्रतिबंधित है। तम्बाखू उत्पादों का सेवन करते पाए जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों द्वारा तम्बाखू उत्पादों पर खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 15 चालानी कार्यवाही की गई। जिसमें कुल 3200 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

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