जांजगीर-चांपा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला पुलिस जांजगीर- चाम्पा द्वार जिले में 103 प्रेसर हार्न मोडिफाइड सायलेंसर को जप्त किया गया। मोडिफाइड सायलेंसरों पर कार्यवाही यातायात पुलिस, थाना चाम्पा एवं जांजगीर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। मोडिफाइड सायलेंसरों को अलग-अलग शो-रूम चाम्पा एवं मद्रास रायल इनफिल्ड गैरेज जांजगीर से किया गया है जप्त। यह मोडिफाइड सायलेंसर है जिसे ध्वनी प्रदुषण होता है जिस कारण से जप्त किया गया।
इन सायलेंसर विक्रेताओं के विरूद्ध धारा 102 जा.फौ. के तहत जप्त किया गया है जिसे धारा 133 जा.फौ. पब्लिक न्यूसेंस के तहत माननीय एसडीएम कार्यालय में पेश किया जावेगा। जप्त शुदा मोडिफाइड सायलेंसरों को राजसात कर नष्टीकरण कार्यवाही के लिए विस्तृत प्रतिवेदन भेजी जा रहा है। यातायात पुलिस द्वारा 02 ट्रक में प्रेशर हार्न लगायें पायें जाने पर भी विधिवत् कार्यवाही की गई है।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनी प्रदुषण रोक थाम निर्देश दिये गयें है उसी तारतम्य में जिला जांजगीर-चाम्पा के थाना जांजगीर, चाम्पा, यातायात पुलिस द्वारा मोडिफाइड सायलेंसरो एवं प्रेशर हार्न के विरूद्ध जप्त की कार्यवाही कर धारा 133 जाफौ. के तहत् कार्यवाही की जा रही है।
राजसात कार्यवाही के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण इंजीनियर के द्वारा मोडिफाईड सायलेंसरो का निरीक्षण किया जा रहा है तथा ध्वनी प्रदुषण पीड़ित लोगो का कथन लिया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्य भी संकलित किया जा रहा है ताकि इस संबंध में बड़ी कार्यवाही किया जा सकें। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 23.01.2024 को रेंज स्तरीय मिटिंग लिया गया जिसमें बिन्दुवार निर्देश दिये गयें है –
01. थानावार सूची बनायी जावें जिसमें मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेसर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहें एवं नियम विरूद्ध डीजे / प्रेसर हार्न उपयोग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावें।
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