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पटाखा दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी, नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही

दुर्ग / जिले में संचालित समस्त स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकानों में आग लगने से बचाव हेतु नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीएआरएफ, मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर से एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी अनुसार पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनायी जाए।

पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्युज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए।

दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 कि.ग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्नि नामक यंत्र होना चाहिए (इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है)। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाइक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

सावधानियां-

क्या करें- लायसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें, यह सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता वाले पटाखे खरीदे, जो दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित हो। इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर पार्क, बड़े मैदान जैसे खुले स्थानों में पटाखे जलाए। पटाखे जलाते समय संभावित आपातकालीन स्थिति के लिए पानी की बाल्टी निकट रखें। आग से संबंधित चोटों के जोखिम को कम करने के लिए सूती वस्त्र पहनने को प्राथमिकता दें, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े आसानी से आग पकड़ सकते हैं।

पटाखे जलाते समय बच्चों की निगरानी के लिए हमेशा एक व्यस्क को साथ रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं। पटाखे पकड़ने के बाद इस्तेमाल किए गए पटाखों का पानी की बाल्टी में सुरक्षित तरीके से निपटान करें, ताकि किसी बची हुई चिंगारी से अग्नि दुर्घटना ना हो। एक बार में एक ही पटाखा जलाएं, आग लगने की आशंका को देखते हुए एक साथ कई पटाखे लगाने से बचें। पटाखे में आग लगने के बाद उससे सुरक्षित दूरी रखें। पटाखे जलाते समय हमेशा हवा की दिशा को ध्यान में रखें, जिससे कि उसकी चिंगारी घरों या व्यक्तियों की ओर न उड़े।

क्या न करें –

घर के अंदर खिड़कियों के पास या अन्य बंद स्थानों पर कभी पटाखे ना जलाएं। पटाखे जलाते समय ढीले या लटकने वाले वस्त्र पहनने से बचें क्योंकि वे आसानी से आग पकड़ सकते है। ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखों का उपयोग न करें, पटाखों को सूखी पत्तियों, गैस सिलेण्डर या वाहनों जैसी वस्तुओं से दूर रखें। यदि कोई पटाखा जलने में विफल रहता है तो उसे पुनः जलाने का प्रयास ना करें, अपितु कुछ देर प्रतीक्षा करने के उपरांत उसका सुरक्षित रूप से निपटान करें।

यह सुनिश्चित करें कि पटाखे ऐसे स्थानों में न जलाए जाएं जो आग लगने की स्थिति में आपातकालीन निकास मार्ग को अवरूद्ध कर सकते हैं। तेल के दियों या मोमबत्तियांे को जलते हुए उपेक्षित न छोड़े, विशेष रूप से पर्दों या ज्वलनशील पदार्थों के पास। किसी भी तरह की चोट लगने या जलने पर तुरन्त चिकित्सक की सलाह लें तथा उचित मार्गदर्शन के बिना घरेलू उपचार न करें।

आगामी निर्वाचन से संबंधित शिकायत पर त्वरित कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय शिकायत सेल का गठन

दुर्ग / नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम/उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षण का कार्य जिले में प्रभावशील है तथा नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन होना प्रस्तावित है। आगामी निर्वाचन से संबंधित शिकायत पर त्वरित कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय शिकायत सेल का गठन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक-21 शिकायत सेल में अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती लता युगल उर्वशा डिप्टी कलेक्टर दुर्ग प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। श्रीमती सुवर्षा राव सहायक ग्रेड-02, श्रीमती रीतु राजपूत सहायक ग्रेड-02 एवं श्रीमती कृति रामटेके सहायक ग्रेड-03 को सहायक एवं नन्दु निर्मलकर भृत्य को डाक रनर का दायित्व सौंपा गया है। नियुक्त किए गए सभी कर्मचारीगणों को प्रभारी अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करने कहा गया है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री साय जी का भिलाई-3 थाना हेलीपेड स्थल पर किया गया आत्मीय स्वागत

दुर्ग / छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भिलाई-3 थाना हेलीपेड स्थल पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किये। स्वागत करने वालों में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर, पूर्व विधायक अहिवारा सांवला राम डाहरे एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर, आईजी आर.जी गर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी जितेन्द्र शुक्ला एवं अन्य अधिकारी शामिल थे।

मृतक के परिजनों को मिली आर्थिक सहायता

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 24 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिसाली सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग निवासी विवेक कुमार की विगत 24 अक्टूबर 2023 को पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। इसी प्रकार वार्ड न. 14 भाठापारा कुरूद थाना जामुल जिला दुर्ग निवासी खम्मनलाल निषाद की विगत 29 अक्टूबर 2023 को जलने से उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

ग्राम पथरिया तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी संजू ठाकुर की भी विगत 30 अगस्त 2023 को खदान के पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। ग्राम अहिवारा तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी हेमा जोशी की विगत 15 मई 2018 को आग से जलने से मृत्यु हो गई थी। इलाहाबाद बैंक के पास कुम्हारी तहसील अहिवारा जिला दुर्ग निवासी वासुदेव चावड़ा की भी विगत 02 सितंबर 2022 को पानी में डूबने से एवं ग्राम जंजगिरी तहसील भिलाई 03 जिला दुर्ग निवासी कामदेव साहू की विगत 26 अक्टूबर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी।

कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. विवेक कुमार के पिता राधेश्याम ठाकुर को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार स्व. खम्हनलाल निषाद की पत्नी श्रीमती बुधवंतीन निषाद़ को, स्व. संजू ठाकुर की पत्नी श्रीमती संतोषी बाई को, स्व. हेमा जोशी के पति संजू जोशी को, स्व. वासुदेव चावड़ा की माता श्रीमती रेखा चावड़ा को एवं स्व. कामदेव साहू के पिता पवन साहू को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

जेल संदर्शकों का मनोनयन शासन द्वारा

दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन (गृह एवं जेल विभाग) द्वारा जेल संदर्शकों का मनोनयन किया जाता है। संयुक्त कलेक्टर मुकेश रावटे ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर दुर्ग द्वारा किसी भी जेल संदर्शक का मनोनयन नहीं किया गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव भिलाई-चरौदा आएंगे

दुर्ग / छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरूण साव 19 अक्टूबर 2024 को भिलाई-चरौदा आएंगे और यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री श्री साव 19 अक्टूबर 2024 को अपरान्ह 03 बजे कार द्वारा रायपुर से प्रस्थान कर अपरान्ह 3.30 बजे शिवाजी चौक भाठापारा चरौदा पहुंचेंगे। वे यहां पर नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम पश्चात् उप मुख्यमंत्री श्री साव अपरान्ह 04.30 बजे कार द्वारा कवर्धा जिला कबीरधाम के लिए प्रस्थान करेंगे।

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