छत्तीसगढ़

पति द्वारा दहेज के नाम पर प्रताड़ित पत्नी ने की आत्महत्या, आरोपी पति गिरफ्तार…

सुपेला: मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक घटना 29/05/2024 को मृतिका श्रीमति पूनम घर में अकेली थी इनका पति अरूण प्रताप सिंह काम से बाहर गया था रात्री 10.40 बजे आकर देखा कि मकान का जाली दरवाजा अंदर से बंद है मृतिका को आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खोल रही थी पति अरूण प्रताप सिंह द्वारा दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा कि मृतिका अपने कमरे मे फांसी लगा ली थी जिसे पति द्वारा उतारकर शंकराचार्य अस्पताल ले जाया गया था ।

अस्पताल के मेमो के आधार पर चौकी स्मृति नगर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया मर्ग जांच दौरान मृतिका नवविवाहिता होने से मृतिका के शव का पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से कराया गया तथा डाक्टरो के टीम से पीएम कराया गया तथा परिजनो का विस्तृत कथन लेखबद्ध किया गया जांच में पाया कि मृतिका का विवाह पति अरूण प्रताप सिंह से दिनांक 13.02.2023 को संपन्न हुआ था।

जो दहेज के रूप में कार नहीं लाये हो कहकर लगातार प्रताड़ित करता था। पति द्वारा दहेज की बात पर लगातार प्रताड़ित करने से परेशान होकर मृतिका ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। आरोपी पति अरूण प्रताप सिंह का कृत्य धारा 304 बी भादवि का घटित करना पाये जाने से मर्ग जांच के आधार पर धारा 304 बी भादवि कायम का अपराध कर विवेचना मे लिया गया।

पुलिस द्वारा त्वरित करवाही कर विवेचना दौरान आरोपी पति अरूण प्रताप सिंह के द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत् दिनांक 03.06.2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर केन्द्रिय जेल निरूद्ध किया गया ।

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