उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने रेप से जुड़े मामले में पीड़िता को ही सजा सुना दी। कोर्ट ने झूठी जानकारी देने और बयान से मुकरने के चलते गुरुवार को 19 साल की युवती को झूठे आरोप में फंसाने का दोषी माना। युवती को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
मई 2021 में उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती पायल पुजारी ने नवीन कुमार पर रेप का आरोप लगाया था। युवती ने अंबामाता थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नवीन ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उससे रेप किया।
इसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। युवती ने आरोप लगाया था कि युवक उसे जबरन पत्नी बनाकर रखना चाहता था। पीड़िता ने पहले पुलिस और फिर कोर्ट में दिए बयानों में यह बात कही थी। बयानों के आधार पर पुलिस ने नवीन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
तीसरे बयान में मुकरी, पुलिस पर दोष डाला
मामले में विशेष लोक अभियोजक चेतन पुरी गोस्वामी ने बताया कि तीसरे बयान में युवती बयानों से मुकर गई। युवती ने कोर्ट में भी झूठा शपथ पत्र दिया। यही नहीं युवती ने पूरी कहानी का दोष पुलिस के सिर मढ़ दिया।
इसी के चलते कोर्ट ने झूठे आरोप में फंसाने दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने युवती को हाईकोर्ट से जमानत लाने के लिए एक महीने का समय दिया है। अगर एक महीने के भीतर युवती आदेश नहीं लाती है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।
6 महीने युवक को काटनी पड़ी जेल
गोस्वामी ने बताया कि इस आरोप के चलते नवीन कुमार को 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। गोस्वामी ने कहा कि इस तरह के मामलों में कोर्ट और पुलिस का काफी वक्त व पैसा बर्बाद होता है।
बता दें युवती के बयान 12 मई 2021 को हुए थे, तब पीड़िता ने खुद को नाबालिग बताया था, इसलिए मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के तहत की गई।
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