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संपत्तिकर को लेकर जनता के फायदे के लिए बड़ी खबर…

निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने करदाताओं से की अपील

संपत्तिकर, भिलाई – नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के करदाता को सुविधा देने के लिए 30 नवंबर तक संपत्तिकर में 2% की छूट दी जा रही है परंतु इस वित्तीय वर्ष के बाद यानी कि 31 मार्च 2022 के पश्चात संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं को 1 अप्रैल से 18% अधिभार देना पड़ेगा। माह अप्रैल 2022 में 18% अधिभार के साथ संपत्तिकर लिया जाएगा साथ ही स्वविवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर 1000 शास्ती शुल्क भी लिया जाएगा। इसलिए करदाता 30 नवंबर तक 2% छूट का लाभ ले सकते हैं और अनावश्यक अधिभार देने से बच सकते हैं। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा है अपना संपत्तिकर सही समय में जमा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं तथा अनावश्यक अधिभार देने से बच सकते हैं। गौरतलब है कि अप्रैल एवं मई माह में करदाताओं को 6.25% की छूट दी गई थी, जून और जुलाई में 5% की रियायत, अगस्त और सितंबर माह में 4% की छूट दी गई थी तथा अक्टूबर और नवंबर में 2% की छूट दी जा रही है। परंतु दिसंबर माह के प्रारंभ से छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे के लगातार मॉनिटरिंग करने से संपत्तिकर जमा करने वाले बकायादार एवं करदाताओं में बढ़ोतरी हुई है। पुराने बकायेदारों से वसूली के लिए निगम प्रशासन सख्त कदम उठा रही है! बकायेदारों को धारा 173, 174 की नोटिस देने के बाद इन्हें कुर्की वारंट भी जारी किया जा रहा है, वही जो बकायादार है उनकी फेहरिस्त तैयार की जा रही है जिनका नाम सार्वजनिक किया जाएगा। स्वविवरणी की जांच में स्वविवरणी असत्य पाए जाने पर अंतर की राशि का 5 गुना शास्ती अधिरोपित किया जाएगा।

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