chhattisgarhछत्तीसगढ़

3% महंगाई राहत की स्वीकृति की मांग तेज, रिटायर्ड इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र…

फॉर्म ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स, छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार से 01 जुलाई 2024 से लागू 3% महंगाई राहत को जल्द स्वीकार करने की मांग की है। इस संबंध में संगठन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया है।

विवाद का कारण बनी धारा 49 (6) की गलत व्याख्या

पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सरकारें पिछले 24 वर्षों से म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) की गलत व्याख्या कर रही हैं। इस धारा में दोनों राज्यों की परस्पर सहमति का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी इसे आधार बनाकर पेंशनरों को महंगाई राहत का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

भारत सरकार और वरिष्ठ नेताओं के पत्र भी रखते हैं स्पष्ट राय

  • भारत सरकार ने 18 नवम्बर 2017 को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा था, जिसमें स्पष्ट किया गया कि धारा 49 (6) में पेंशनर्स के मामलों में किसी परस्पर सहमति की जरूरत नहीं है।

  • पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और म.प्र. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अलग-अलग पत्रों में यही राय दी है कि यह प्रक्रिया अनावश्यक है।

अनावश्यक सहमति प्रक्रिया रोक रही पेंशनर्स का लाभ

रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन का कहना है कि धारा 49 (6) को हटाने की नहीं, बल्कि उसकी सही व्याख्या की आवश्यकता है। इस अनुचित सहमति प्रक्रिया के कारण दोनों राज्यों के पेंशनर्स 3% डीए वृद्धि से अब तक वंचित हैं।

24 वर्षों से लंबित मामला, पेंशनर्स कर रहे हैं इंतजार

केंद्र सरकार ने 01 जुलाई 2024 से सभी केंद्रीय पेंशनर्स को 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है (50% से 53% तक)। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के पेंशनर्स आज भी उस लाभ का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके हक का है।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button