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मेंटेनेंस कार्य के चलते खुर्सीपार जोन-2 एवं 3 में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी
भिलाई / सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के अंतर्गत कार्यरत नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग (टीईईडी) द्वारा नगर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों का उद्देश्य विद्युत तंत्र की कार्यक्षमता को बनाए रखते हुए आकस्मिक बाधाओं की संभावना को न्यूनतम करना है।
इसी क्रम में, पीएसडी-I द्वारा प्रस्तावित रखरखाव कार्यक्रम के अंतर्गत 23 अप्रैल 2025 को प्रातः 6:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक, नगर के खुर्सीपार जोन-2 एवं जोन-3 क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने सभी संबंधित क्षेत्रों के निवासियों से अनुरोध किया है कि वे इस असुविधा के लिए सहयोग प्रदान करें और आवश्यक पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करें।
पटवारियों की लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतनवृद्धि पर रोक…
दुर्ग/ कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा सोनल डेविड ने न्यायालयीन प्रकरणों में समयावधि में रिर्पोट प्रस्तुत नहीं करने तथा दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के नियम-चार के अनुरूप पुरूषोत्तम दास पटवारी ग्राम दारगांव, बिरोदा तहसील धमधा एवं दीप निरंजन सिंह पटवारी ग्राम तुमाकला तहसील धमधा की आगामी 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के लघु शास्ति दंड से दंडित किया है।
ज्ञात हो कि कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विगत 02 अप्रैल 2025 को न्यायालय तहसीलदार धमधा के राजस्व प्रकरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण में यह पाया गया कि पटवारी पुरुषोत्तम दास द्वारा न्यायालय में त्रुटि पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसके सुधार हेतु उन्हें नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा समय पर सही रिपोर्ट नहीं दी गई। इसी प्रकार पटवारी दीप निरंजन सिंह द्वारा न्यायालय तहसीलदार के न्यायालयीन बंटवारा प्रकरण में नोटिस जारी करने के बाद भी रिपोर्ट/नक्शा न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराया गया।
रिपोर्ट अप्राप्त होने की दशा में प्रकरण के निराकरण में आवश्यक विलंब हो रहा है। पटवारी पुरुषोत्तम दास द्वारा न्यायालय तहसीलदार के न्यायालयीन प्रकरण में त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा दीप निरंजन सिंह द्वारा न्यायालयीन समय को गंभीरता से नही लिये जाने से राजस्व प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब होने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये उन्हे कारण बताओं सूचना जारी कर जवाब प्राप्त किया गया।
पुरुषोत्तम दास ग्राम पटवारी दारगांव, बिरोदा तथा दीप निरंजन सिंह पटवारी ग्राम तुमाकला द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाया गया। पुरूषोत्तम दास तथा दीप निरंजन के इस कृत्य से न्यायालयीन प्रकरणों में अनावश्यक देरी हुई और न्यायालय की छवि भी खराब हुई। जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1), (2) एवं (3) के विपरीत है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा डेविड द्वारा पटवारी पुरुषोत्तम दास और दीप निरंजन की अगली वेतनवृद्धि असंचयी रूप से (बिना भविष्य में पुनः मिलने की संभावना के) रोक दी गई है। उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
ग्राम बिरेभाठा में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बाल विवाह के रोकथाम किया जागरूक…
दुर्ग/ कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में विगत दिन बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ एंव बाल विवाह के रोकथाम एवं एक युद्ध नशे के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला दुर्ग परियोजना अहिवारा के अंतर्गत ग्राम-बिरेभाठा में आयोजित कार्यक्रम पोषण पखवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,
जनप्रतिनिधी एवं महिलाओं व बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग में पदस्थ श्रीमती सीता कनौजे एवं चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 से चन्द्रप्रकाश पटेल द्वारा भिक्षावृत्ति, बाल विवाह रोकथाम, दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम में बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसा विवाह जिसमें वर (जिसकी आयु 21 वर्ष से कम) तथा वधू (जिसकी आयु 18 वर्ष से कम) हो उसे बाल विवाह माना जायेगा। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या प्रेम प्रसंग कारण हो सकते है। इसे विमर्श में लेकर इसके कारणों को पूर्णतः समाप्तकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है। बाल विवाह की सूचना व जानकारी प्राप्त होने पर 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन दुर्ग में संपर्क कर सकत है।
स्वास्थ्य विभाग में 38 विज्ञापित पदों के लिए सूची जारी, 30 अप्रैल तक दावा आपत्ति आमंत्रित…
दुर्ग/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दुर्ग अंतर्गत 38 पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। सीएमएचओ मनोज दानी के अनुसार विज्ञापित पदों में नर्सिंग ऑफिसर-यूएचडब्ल्यूसी, नर्सिंग ऑफिसर एन.एम.एच., एन.एम.एच.पी, एन.सी.डी.) स्टाफ नर्स (एन.एस.सी.यू. एवं एन.बी.एस.यू.एन.आर.सी.), जूनियर सेक्रेेटेरियल असिस्टेंट- (यू.एच.डब्ल्यू.सी.), सपोर्ट स्टाफ मेंटल हेल्थ यूनिट स्वीपर, क्लास फोर्थ (एन.यू.एच.एम.) पदों पर दावा आपत्ति हेतु प्रारंभिक पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन किया जा रहा है।
दावा आपत्ति होने पर अभ्यर्थी दावा आपत्ति ई-मेल – nhmdurgrecruitment@gmail.com के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में 30 अप्रैल 2025 तक सायं 05.30 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित समयावधि उपरांत एवं निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति प्रेषित नहीं करने पर दावा आपत्ति मान्य नही किया जावेगा। शेष पदों की दावा आपत्ति सूचना हेतु अभ्यर्थी वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। दावा आपत्ति सूची. सूचना एवं दावा आपत्ति हेतु प्रपत्र दुर्ग जिले की वेबसाईट www.durg.gov.in में देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।
एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-1 में 01 मई तक दावा आपत्ति आमंत्रित…
दुर्ग/ एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-1 के तहत् नगर पालिका निगम भिलाई अंतर्गत 04 पालना कार्यकर्ता एवं 04 पालना सहायिका तथा नगर पालिक निगम रिसाली अंतर्गत 01 पालना कार्यकर्ता एवं 01 पालना सहायिका की भर्ती किया जाना है। जिसके लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 कार्यालय चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी में आवेदन आमंत्रित किया गया था।
एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका निगम भिलाई अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 आंगनबाड़ी सुमरित नगर खमरिया, वार्ड क्रमांक 41 बिजली पारा छावनी, वार्ड क्रमांक 70 हुड़को एवं वार्ड क्रमांक 09 आरक्षी नगर में 1-1 पालना कार्यकर्ता एवं 1-1 पालना सहायिका हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था।
इसी प्रकार नगर पालिक निगम रिसाली अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 में 1-1 पालना कार्यकर्ता एवं पालना सहायिका तथा वार्ड क्रमांक 03 रूआबांधा बस्ती हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उपर्युक्त केन्द्रों में प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन पश्चात् मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिम मूल्यांकन पत्रक का प्रकाशन किया गया है। उपरोक्त मूल्यांकन पर समस्त आवेदिकाओं से 01 मई 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 कार्यालय चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी में दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है।
प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 25 अप्रैल को, निजी क्षेत्र के 103 पदों पर होगी भर्ती…
दुर्ग/ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में 25 अप्रैल 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट केम्प में महिमा मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पीटल उतई एवं रिलाईस निपोन लाईफ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अधिसूचित कुल 103 रिक्त पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी।
महिमा मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पीटल उतई द्वारा डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आई.सी.यू. ईचार्ज, एक्स-रे टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, ओ.टी. टेक्निशिन, एम्बुलेंस ड्राईवर, सिक्युरिटी गार्ड एवं मेडिकल स्टोर हेतु 88 पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा। उक्त पर्दों हेतु निर्धारित योग्यता एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस./जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग/ डिप्लोमा इस एक्स-रे, लैब टेक्निशियन, ओ.टी. टेक्निशियन/10वी/12वी एवं स्नातक उत्तीर्ण है तथा वेतन 9500 रूपए से 55000 रूपए प्रतिमाह तक है।
रिलाईस निपोन लाईफ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा लाईफ प्लानिंग ऑफिसर (महिला) के 15 पदों हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा। इस पद हेतु निर्धारित योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है। उक्त पद केवल स्नातक उत्तीण विवाहित महिला आवेदकों के लिए आरक्षित है। आवेदक को दुर्ग जिले का निवासी एवं स्वयं का वाहन होना आवश्यक है।
इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण/अंकसूची, पहचानपत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पेनकार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस/राशन कार्ड), रोजगार कार्यालय का पंजीयनपत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों की (छायाप्रति) के साथ प्लेसमेंट रोजगार मेला में उपस्थित हो सकते हैं।
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