
30 जून/मानसून आने तक की अवधि के लिए दुर्ग जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित
दुर्ग / दुर्ग जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 जून 2025 अथवा मानसून के आगमन तक (दोनों में से जो बाद में आये उस तिथि तक) की अवधि के लिए दुर्ग जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।
उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत जिले में उक्त दर्शित अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं करेगा। शासकीय/अर्धशासकीय/नगरीय निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
परन्तु वे भी निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। जो संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय निकाय/तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार अनुमति प्रदान करेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला दुर्ग के संपूर्ण नगर निगम सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र हेतु प्राधिकृत अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग होंगे। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग दुर्ग ग्रमीण क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्र हेतु प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी. (रा.) दुर्ग को, छावनी भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी छावनी भिलाई को, राजस्व अनुविभाग धमधा के तहत आने वाले क्षेत्र हेतु अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) धमधा को, राजस्व अनुविभाग पाटन के तहत आने वाले क्षेत्र हेतु अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) पाटन को, राजस्व अनुविभाग भिलाई-3 के तहत आने वाले क्षेत्र हेतु अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) भिलाई-3 को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
समस्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी द्वारा ही किया जायेेगा। किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करते पाए जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
आरटीई के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक 9 अप्रैल को
दुर्ग / निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश के संबंध में कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में 9 अप्रैल 2025 को प्रातः 9.30 बजे लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के सभी नोडल प्राचार्यों को निर्धारित समय में उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।
विकास कार्याे के लिए 14.62 लाख रूपए स्वीकृत
दुर्ग / कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वैशाली नगर विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए क्षेत्र में विकास कार्याें के लिए 14 लाख 62 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधानसभा क्षेत्र वैशाली नगर के लिए विधायक रिकेश सेन द्वारा अनुशंसित कार्यों का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई तथा कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग जिला दुर्ग द्वारा किया जाएगा।
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वैशालीनगर के जुनवानी खम्हरिया भाठा बौली तालाब के पास तथा फौजीनगर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 5-5 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 20 के लोकांगन परिसर में 3 नग वॉटर कूलर विथ आरो के लिए 3 लाख 50 हजार तथा जैन श्वेताम्बर शांतिनगर के सामने सबमर्सिबल पंप सहित 01 नग बोर खनन् हेतु 1 लाख 12 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में कला मंदिर में कार्यशाला का आयोजन
दुर्ग / औद्योगिक विकास नीति 2024-30, रैमपी योजना एवं उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और संवेदीकरण के तहत व्यापार करने में आसानी के लिए कार्यशाला का आयोजन 04 अप्रैल 2025 को दोपहर 12 बजे कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई में किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक के अनुसार कलेक्टर दुर्ग की अध्यक्षता व उद्योग संचालनालय रायपुर के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न औद्योगिक समूह भी सम्मिलित होंगे।
एकीकृत बाल विकास परियोजना धमधा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन 21 अप्रैल तक आमंत्रित
दुर्ग / परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना धमधा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए आवेदन 04 से 21 अप्रैल तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय धमधा में कार्यालयीन समय में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किया जा सकता है।
निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र तितुरघाट केन्द्र क्रमांक 02, परोड़ा केन्द्र क्रमांक 02, देउरकोना केन्द्र क्रमांक 02, पेण्ड्री (गो.) केन्द्र क्रमांक 03, बडे़पुरदा केन्द्र क्रमंाक 03, सिल्ली केन्द्र क्रमांक 02, करेली केन्द्र क्रमांक 03 एवं पथरिया (डो.) में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
आवेदन के लिए अर्हताएं- आवेदिका की आयु 18-44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 1 वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका, संगठिता को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदिका उसी ग्राम की स्थाई निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।
शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। निवासी होने के प्रमाण में- ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए।
अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 12वी अथवा 11वीं बोर्ड उत्तीर्ण, आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए।
संपत्तिकर जमा करने पर एक साथ 2 लाभ-पुराने पर ब्याज नहीं, नये पर छूट
भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा संपत्तिकर भुगतान हेतु 30 दिन का विशेष छूट प्रदान की गई है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में मकान, दुकान मालिको से जिनका वित्तीय वर्ष 2024-25 का बकाया संपत्तिकर का भुगतान नहीं किए है।
वें सभी 30 अप्रेल 2025 तक अपने संपत्तिकर का भुगतान कर सकते है। करदाता को 18 प्रतिशत अधिभार एवं 1000 पेनाल्टी में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक सभा निर्वाचन कार्य, निकायो का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण, स्थानीय निकायों का निरीक्षण आदि कार्यो निकायों के अधिकारी/कर्मचारी संलग्न रहे।
जिसके वजह से संपत्तिकर की वसूली प्रभावित हुई है। इसी को देखते हुए शासन द्वारा विशेष अवसर दिया गया है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय शासन के आदेश के तारतम्य में नगर निगम भिलाई में वसूलीकर्ता एजेंसी परियोजना निदेशक, मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा. लिमि. रांची शाखा भिलाई को संपत्तिकर भुगतान में वर्ष 2024-25 के संपत्तिकर दाताओं को 30 अप्रेल तक विशेष छूट प्रदान करने के लिए निर्देशित किए है।
साथ में भवन, भूमि स्वामियों की जानकारी के लिए निगम के प्रत्येक क्षेत्र में वार्डो में व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए भी सूचित किया गया है। इसके साथ ही जो करदाता वर्ष 2025-26 के लिए संपत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत का विशेष छूट का लाभ ले सकते है। इस प्रकार निगम भिलाई में दोना सुविधा उपलब्ध है।
नागरिको के सुविधा के लिए घर बैठे आनलाईन संपत्तिकर जमा करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। आनलाईन वेबसाईट https://Chhattishgarhmunicipal.com/nagarnigam/citizen/ में संपत्तिकर बटन पर क्लीक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी।
भुगतान में क्लीक करने पर विकल्प के रूप में के्रडिट, डेबिट, नेटबैंकिग, यूपीआई पूछा जायेगा, जिस पर क्लीक करने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाईट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटकर सुरक्षित रख सकते है।
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