छत्तीसगढ़भिलाई

31 मार्च 2025 तक भवन क्षतिपूर्ति की राशि नहीं जमा करने वालो को बढ़े दर पर क्षतिपूर्ति देना होगा….

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई (पूर्व साडा) के दौरान हजारो व्यक्तियो द्वारा भूखण्ड आबंटन करा लिया गया है। लेकिन उनके द्वारा अभी तक आबंटित भूखण्डो पर मकान का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे सभी आवासीय, व्यवसायिक, आवास सह व्यवसायिक योजनाओं में आबंटित भूखण्ड पर समय अवधि में निर्माण नहीं करने पर क्षतिपूर्ति लिया जाता है।

जिसका दर आवासीय भूखण्ड पर 5 रूपये प्रति वर्ग फुट, आवास सह व्यवसाय पर 10 रूपये प्रति वर्ग फुट एवं व्यवसायिक भूखण्ड पर 20 रूपये प्रति वर्ग फुट के दर से जमा करने का प्रावधान पूर्व में पारित था। उसी के आधार पर क्षतिपूर्ति जमा कराया जा रहा था। मकान नहीं निर्माण करने के कारण नगर निगम के संपत्तिकर का बहुत नुकशान हो रहा है।

जबकि भूखण्ड आबंटन के समय अवधि के बाद 2 वर्ष के अंदर मकान का निर्माण करना अनवार्य होता है। इसी शर्ते पर भूखण्ड का आबंटन किया गया है। महापौर परिषद के समझ विचारार्थ क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें महापौर परिषद के सदस्यो द्वारा 31 मार्च 2025 के बाद क्षतिपूर्ति राशि जमा करने वालो पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दर से जमा करने का अनुशंसा मिला है।

31 मार्च 2025 तक भवन क्षतिपूर्ति की राशि नहीं जमा करने वालो को बढ़े दर पर क्षतिपूर्ति देना होगा....

यह राशि आवासीय पर 7.50 रूपये प्रति वर्ग फुट, आवास सह व्यवसाय पर 15.00 रूपये प्रति वर्ग फुट एवं व्यवसायिक पर 30.00 रूपये प्रति वर्ग फुट के दर से जमा करना होगा। समिति ने यह भी निर्णय लिया था कि जिन आबंटिती द्वारा 31.03.2027 तक रिक्त भूखण्ड पर नियमानुसार निर्माण नहीं किया जा रहा है। उन्हे 31.04.2026 के पूर्व लीज डीड उल्लेखित नियमानुसार भवन अनुज्ञा प्राप्त कर निर्माण करना होगा।

31.03.2026 तक भवन निर्माण नहीं किये जाने पर सामान्य सभा की बैठक में अनुमति लेकर निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकेगी। आज बैठक के दौरान आयुक्त पाण्डेय द्वारा राजस्व अधिकारी एवं सहायक राजस्व अधिकारी को निर्देशित किये है कि मकान निर्माण नहीं करने वाले आबंटितो को क्षतिपूर्ति, भू-भाटक, निर्माण करने हेतु नोटिस दिया जावे, जिससे निगम की आय बढ़े।

कुछ आबंटितो द्वारा भूखण्ड खरीद लिया गया है, निर्माण नहीं किया जा रहा है। बहुत से ऐसे हितग्राही है, जिन्हे आवास, आवास सह व्यवसाय एवं व्यवसाय के लिए भूखण्ड की आवश्यकता है, उन्हे भूखण्ड प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे हितग्राहियो को सामान्य सभा से अनुमति पश्चात पुराने भूखण्डो को निरस्त कर नये व्यतियो को भूखण्ड आबंटित कर दिया जाएगा।

महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय सभी भूखण्ड स्वामियो से अपील की है कि समय अवधि के अंदर क्षतिपूर्ति की राशि जमा करके नियमानुसार भवन अनुज्ञा लेकर निर्माण कर लेवें।

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