
जिले में द्वितीय चरण के अंतर्गत पाटन विकासखण्ड में गुरूवार 20 फरवरी को होगा मतदान
दुर्ग / त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले के पाटन विकासखण्ड में द्वितीय चरण का मतदान गुरूवार 20 फरवरी को संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के दिशा-निर्देशन में दुर्ग जिले में द्वितीय चरण के अंतर्गत 20 फरवरी को संपन्न होने वाले मतदान एवं मतगणना कार्य को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
मतदान एवं मतगणना कार्य मंे लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समुचित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा मतदान केन्द्रों में बिना किसी अवरोध के शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने हेतु सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन के समन्वय सेे सभी मतदान केन्द्रों में आवश्यकतानुसार सुरक्षा बलों की तैनातगी की गई है।
गुरूवार 20 फरवरी को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान के लिए मतदान अधिकारियों को बुधवार 19 फरवरी को सुबह सामग्री वितरण केन्द्र स्वामी आत्मानंद स्कूल (कन्या) पाटन परिसर से हरी झण्डी दिखाकर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के द्वितीय चरण के अंतर्गत 20 फरवरी को संपन्न होने वाले मतदान के तहत मतों की गणना मतदान समाप्ति के पश्चात् संबंधित मतदान केन्द्रों में ही की जाएगी।
पाटन विकासखण्ड में गुरूवार 20 फरवरी को संपन्न होने वाले मतदान हेतु कुल 294 मतदान केन्द्र बनाए गए है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन सभी मतदान केन्द्रों में सुबह 07 से दोपहर 03 बजे तक मतदान संपन्न किया जाएगा। मतदान समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के मार्गदर्शन में मतदान अधिकारियों के द्वारा मतगणना की जाएगी। द्वितीय चरण में पंच-सरपंच के अलावा 25 जनपद पंचायत सदस्य और 4 जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव संपन्न होगा।
छत्तीसगढ़ बालकोष हेतु दान दाताओं से अनुदान, अंशदान प्राप्त करने प्रावधान
दुर्ग / किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 की धारा 105 एवं नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 83 के तहत इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि के प्रावधान अनुसार राज्य में बच्चों के सर्वोत्तम हित में छत्तीसगढ़ बाल कोष का गठन किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ बाल कोष के क्रियान्वयन दिशा निर्देश 2022 के कंडिका 4 में छत्तीसगढ़ बाल कोष के सृजन हेतु दान अनुदान, अंशदान, आय के स्त्रोत का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार दान दाताओं से निम्नानुसार दान, अनुदान, अंशदान प्राप्त करने का प्रावधान है।
कंडिका 4.1 में किसी व्यक्ति या समूह या संस्था (जिसमें स्वयंसेवी संस्था, संगठन, गैर सरकारी संस्था, ट्रस्ट आदि) या कॉर्पोरेट्स (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिया गया दान, अंशदान अनुदान। कंडिका 4.2 उद्योगपतियों, प्रबुद्ध व्यक्तियों, सरकारी, गैर सरकारी कार्मिकों एवं व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक दान, अंशदान अनुदान शामिल है।
राज्य शासन के निर्देशानुसार बच्चों के सर्वोत्तम हित में दान, अनुदान, अंशदान प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर आईसीआईसी बैंक में खाता संख्या 251501000259, आईएफएसआई संख्या ICICI0002515 का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बालकोष में अधिक से अधिक दान, अनुदान, अंशदान करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग पांच बिल्डिंग परिसर जिला दुर्ग फोन नं. 0788-2213363 एवं 2323704 में संपर्क किया जा सकता है।
मदिरापान कर मतदान सामग्री लेने पहुचे प्रधान पाठक निलंबित
दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य मे लापरवाही किये जाने पलस्वरूप अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) के कृत्य को छ ग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत मान कर छ ग सिविल सेवा (वर्गीकृत , नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 09 ( 1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में नेताम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत ,नगर पालिक निगम दुर्ग के अंतर्गत सामग्री वितरण तिथि 10 फरवरी 2025 को अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) जिला दुर्ग की ड्यूटी मतदान दल क्रमांक 251 के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 02 में पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी।
निगम के सेक्टर क्रमांक 01 के सेक्टर अधिकारी द्वारा श्री नेताम को भारती विश्वविद्याल दुर्ग में मतदान सामग्री प्राप्त करने दौरान मदिरापान किया जाना पाया गया था। इसकी शिकायत सेक्टर अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से किया। शिकायत की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए निलंबन की कार्यवाही हुई है।
भिलाई इस्पात सियान सदन (सीनियर सिटीजन होम) के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित
भिलाई इस्पात संयंत्र अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधी के तहत हमेशा उत्कृष्ट कार्य करता रहा है और इसका ही एक अद्वितीय पहल है “भिलाई इस्पात सियान सदन,” जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरामदायक आवास सेवा प्रदान करता है। सियान सदन सदैव सेवाभाव व सम्मान के साथ इन्हें यहाँ आश्रय देता है और उनकी जरूरतों का ध्यान रखता है।
यहाँ के सभी कमरे वृद्धजनों को आबंटित हो चुके थे, इसलिए सियान सदन में कमरों की कमी के कारण अधिक लोगों को आवासीय सुविधा दे पाना मुश्किल था। लेकिन अब नए कमरों के निर्माण के साथ, इस सुविधा को बेहतर करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने की क्षमता बढ़ा दी गई है।
“भिलाई इस्पात सियान सदन” में रहने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों से “विज्ञापन क्र-बीएसपी-13 (सी.एस.आर)/24-25/दिनांक: 17/02/2025” के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है।
यह सियान सदन, भिलाई इस्पात संयंत्र के सीएसआर विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
भिलाई के सियान सदन में 20 डबल बेड वाले कमरे पहले से थे तथा यहाँ 20 और नये कमरों का निर्माण किया गया है। यह सीनियर सिटीजन होम दुर्ग (छत्तीसगढ़) के पुराने बी.एम.टी.सी. भवन, रायपुर नाका में स्थित है। यहाँ एकल पुरुष और महिलाओं के लिए एक-एक बिस्तर वाले कमरे और विशेष रूप से पति-पत्नी के लिए दो बिस्तर वाले कमरे उपलब्ध होंगे।
यह सुविधा भिलाई इस्पात संयंत्र, सेल की अन्य इकाइयों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए है। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक निर्धारित आवेदन पत्र में अपना आवेदन, महाप्रबंधक (सीएसआर) के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र की वेबसाइट या महाप्रबंधक (सीएसआर) के कार्यालय, ओल्ड गर्ल्स स्कूल, सड़क 29, सेक्टर-5, भिलाई से संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय दूरभाष नंबर: 0788-2858854 है। आवेदन और प्रक्रिया से संबंधित सभी नियम और शर्तें भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जारी सियान सदन संचालन प्रक्रिया नियमावली के अनुसार होंगी।
आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को भिलाई इस्पात संयंत्र, सेल की अन्य इकाई, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम या केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारी या उनका जीवनसाथी होना चाहिए। पूर्व कर्मचारी की मृत्यु के बाद नए आवेदक के लिए पति या पत्नी की न्यूनतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए।
इसके अलावा, आवेदक को संबंधित संगठन/उपक्रम में न्यूनतम 20 वर्षों की सेवाकाल पूर्ण करना आवश्यक है। आवेदक और उनके पति या पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग नहीं होने चाहिए और उन्हें किसी पुरानी या संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, जिसके लिए निरंतर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो।
आवेदक और उनके पति या पत्नी के पास मासिक लाइसेंस शुल्क और अन्य मासिक खर्चे को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय होनी चाहिए। आवेदक को सुरक्षा निधि के रूप में कुछ राशि जमा करनी होगी। 70 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए यह राशि 6 लाख रुपये, 71 से 80 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए 2 लाख रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 1 लाख रुपये होगी।
यह राशि एकमुश्त जमा की जाएगी, और जब आवास खाली किया जाएगा तो यदि कोई देय योग्य राशि शेष होगी तो बची हुई राशि काटकर वापस कर दी जाएगी। मासिक लाइसेंस शुल्क की दरें भी आवेदक की आयु के अनुसार निर्धारित की गई हैं। 70 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए 4000 रुपये प्रति माह, 71 से 75 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए 2500 रुपये प्रति माह, 76 से 80 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए 1000 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 600 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जाएगा।
यह शुल्क प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अग्रिम रूप से लिया जाएगा। भिलाई के सियान सदन में 20 डबल बेड वाले कमरे, डायनिंग हॉल, बहुउद्देशीय हॉल, मनोरंजन हॉल, रसोई, लाउंज आदि के साथ एक कार्यालय भी बनाया गया है। पहले यहाँ डारमेट्री की भी सुविधा थी। सभी कमरों में किचन, फ्रिज, फर्नीचर, लाइट, पंखे, स्टील की अलमारी, कूलर, पानी तथा अटैच बाथरूम आदि सुविधाएँ उपलब्ध है।
मनोरंजन के लिए शतरंज, टीवी, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, कैरम आदि की व्यवस्था है। यहाँ एक बड़ा बगीचा, लंबा कॉरिडोर और खुला कैम्पस है। किसी भी आपात स्थिति में एक कॉल करने पर डॉक्टर और एम्बुलेंस पहुंच जाने की सुविधा इनके स्वास्थ्य चिंताओं से इन्हें मुक्त कर देता है। यहाँ 20 और नये कमरों का निर्माण किया गया है। इन सब मामलों की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी, भिलाई इस्पात संयंत्र का सीएसआर विभाग होगा।
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