भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग द्वारा संपदा न्यायालय के आदेश क्रमांक -65/2017 के अनुपालन में रिटेंशन आवास क्रमांक -1बी/40/05 को भारी पुलिस बल और कार्यपालक मजिस्ट्रेट विश्वामित्र दीवान की उपस्थिति में समान जप्त कर आवास को सील किया गया।
उल्लेखनीय है कि उक्त आवास को बीएसपी के पूर्व प्रबंधक (वित्त) म आर ठाकुर को सेवानिवृत्ति के पश्चात दिनांक 01 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2016 तक रिटेंशन हेतु प्रबंधन द्वारा अनुमति प्रदान किया गया था। रिटेंशन समय समाप्ति के पश्चात भी श्री ठाकुर द्वारा आवास खाली नहीं किया गया था। तत्पश्चात संपदा न्यायालय द्वारा 2017 में डिक्री पारित की गई। उसके पश्चात भी श्री ठाकुर द्वारा हठधर्मिता दिखाते हुए आवास खाली नहीं किया गया।
आज 27 नवम्बर 2024 को भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के प्रवर्तन अनुभाग द्वारा की गई कार्यवाही में पीएचडी विभाग, जिला पुलिस बल, कोतवाली थाना सेक्टर-06, महिला बल, पुलिस बल, जनसंपर्क विभाग, विद्युत विभाग, सिविल विभाग, संपदा न्यायालय के कर्मचारी तथा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सहित लगभग 100 लोगों की टीम शामिल थी।
आवास के सभी सामानों को जप्त कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पंचनामा बनाकर, संपदा न्यायालय को सुपुर्द किया गया।
भिलाई इस्पात संयंत्र ने रिटेंशनधारियों के आवास को खाली करवाना शुरू कर दिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा रिटेंशन समाप्त हो चुके आवासों के विद्युत कनेक्शन को विच्छेद किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाए द्वारा आगे भी अवैध रिटेंशनधारियों सहित अवैध कब्जेधारियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन सभी अवैध रिटेंशनधारियों जिनकी रिटेंशन की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा सभी अवैध कब्जेधारियों को निर्देशित करती है कि अगर वें कार्यवाही से बचना चाहते हैं तो तत्काल अपने आवास को प्रबंधन को वापस सौंप दें, अन्यथा उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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