
दुर्ग – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी धमेन्द्र पिता भानु भारद्वाज उम्र 31 साल निवासी बारासी थाना लवण जिला बलौदाचाजार, द्वारा आवेदन पेश किया गया जिसमें मनोज कुमार कुरें उर्फ बड़े गोलू पिता सोनू कुमार कुर्रे उम्र 33 साल साकिन रामसागर पारा उरला बाना भिलाई-03, जिला दुर्ग छ0ग० द्वारा प्रार्थी के जे०के० लॉजिस्टिक द्वासपोर्ट के कंपनी उरला मो०सा० होण्डा साईन क्रमांक सीजी 07-सीएल-6824 को दिनांक 30.09.2024 के रात्रि 09.00 चजे कंपनी उरला जा रहा था।
जो रास्ते में उरला रोड जैन मंदिर के पहले आरोपी द्वारा प्रार्थी को देखकर रोककर मो०सा० मागकर जो कंपनी का मौ०सा० नहीं दूंगा बोलने से आरोपी द्वारा प्रार्थी को मारपीट कर मो० सा० व माइक्रोमैक्स का मोबाईल फुल कीमती करीबन 91200 रूपये को लूट भाग गया जिसकी रिपोर्ट पर थाना कुम्हारी मामला दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त मामले के संबंध में जितेन्द्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक दुर्ग (शहर) सुखनंदन राठौर तथा हरिश पाटिल, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये दिये गये निर्देश के अनुसार बाना कुम्हारी प्रभारी जे० आर० कुर्रे व हम० पेट्रो० आर० 534 जी0 किरण, आर0 283 कविन्द्र साहू, आर0 444 लेख्खराज निषाद के साथ आरोपियो के संबंध में पूछताछ पता तलाश किया गया।
जो आरोपी के संबंध में पता चलने पर आरोपी को पकड़ा गया जो लूट किये गये वाहन व मोबाईल को अपने ही घर ग्राम उरला रखना बताने पर लूट किये गये मशरूका मो०सा० वाहन एवं मोबाईल की वाजाप्ता कर आरोपी को विधिवत् रूप से दिनांक 06.10.2024 को गिरफतार ज्युडिशियल रिमांड में भेजा गया है।
आरोपी का नाम पता
मनोज कुमार कुरै उर्फ बड़े गोलू पिता सोनू कुमार कुरें उम्र 33 साल सा. रामसागर पारा उरला धाना मिलाई 03 जिला दुर्ग छ.ग.
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