जिले में अब तक 625.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज
दुर्ग / जिले में 01 जून से 11 सितंबर तक 625.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 971.8 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 443.8 मिमी धमधा तहसील में दर्ज की गई है।
इसके अलावा तहसील दुर्ग में 586.3 मिमी, तहसील बोरी में 499.3 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 602.2 मिमी और तहसील अहिवारा में 649.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 11 सितंबर को तहसील दुर्ग में 2.4 मिमी, तहसील धमधा में 10.7 मिमी, तहसील पाटन में 0.0 मिमी, तहसील बोरी में 28.1 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 15.4 मिमी एवं तहसील अहिवारा में 30.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
भारतीय रेडक्रास सोसायटी जिला दुर्ग की सदस्यता अभियान
दुर्ग / भारतीय रेडक्रास सोसायटी के द्वारा विभिन्न जनोपयोगी तथा मानव सेवी गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जिससे जनता में मानव सेवा की भावना जागृत होती है। साथ ही जरूरतमंदों को भी विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधा प्राप्त होती है। रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा दुर्ग के अध्यक्ष कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिले में सोसायटी को मजबूती प्रदान करने की पहल की जा रही है।
रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा दुर्ग के सचिव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी से प्राप्त जानकारी अनुसार रेडक्रास के द्वारा ब्लड बैंक, वृद्धाश्रम, पोस्टमार्टम सेंटर मरचुरी एवं शववाहन का संचालन किया जाता है। रेडक्रास की समस्त गतिविधियां दान/सदस्यता शुल्क से प्राप्त राशि से संचालित होती है। रेडक्रास सोसायटी के गतिविधियों को और अधिक विस्तारित करना तथा अधिक से अधिक जन तक पहुँचाने के लिए रेडक्रास सोसायटी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है।
जिला रेडक्रास के लिये संरक्षक सदस्य, उप संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य बनाया जाना है। गणमान्य नागरिकगण एवं समाजसेवकों को इस पुनीत कार्य में जुड़ने की अपील की गयी है। सदस्यता के लिए सहायता राशि निर्धारित है। जिसके अनुसार संरक्षक सदस्य 25,000 रूपए, उप संरक्षक सदस्य 12,000 रूपए, संस्थागत सदस्य वार्षिक 5,000 रूपए और आजीवन सदस्य 1,000 रूपए है। सदस्य बनाते समय सदस्यों का सदस्यता का फार्म भर कर जो व्यक्ति रेडक्रास के सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, उन्हें सदस्य बनाया जाएगा।
जिले में 15 सितम्बर को व्यापम की परीक्षा आयोजित
दुर्ग / छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 15 सितम्बर 2024 को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 2.15 बजे तक छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार उक्त परीक्षा में परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग में हेल्फ-डेस्क का गठन किया गया है।
जिसमें अधिकारी/कर्मचारियों की विकासखण्डवार ड्यूटी लगाई गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार दुर्ग विकासखण्ड हेतु सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या ढ़ीढ़ी मोबाईल नंबर 9009497703, वि. स्त्रोत समन्वयक शहरी श्रीमती किरण चंदवानी मो. नं. 9406026249, संकुल समन्वयक हरीश देवांगन मो.नं. 9302833435 और संकुल समन्वयक लीलसिंह वर्मा मो. नं. 9926104408 की ड्यूटी लगाई गई है।
पाटन विकासखण्ड हेतु बीआरसी खिलावन सिंह चोपड़िया मो. नं. 9993390046 और संकुल समन्वयक जैनेन्द्र कुमार गंजीर मो.नं. 9993785425 की ड्यूटी लगाई गई है। धमधा विकासखण्ड हेतु संकुल समन्वयक टीकम वर्मा मो.नं. 9630351800, संकुल समन्वयक अजय सिंह मो.नं. 9826945902 और संकुल समन्वयक किशोर तिवारी मो.नं. 8103678758 की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त अधिकारी/कर्मचारी 15 सितम्बर 2024 को प्रातः 6 बजे से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग में उपस्थित रहेंगे। साथ ही संबंधित विकासखण्ड के परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में होने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे।
यूनिवर्सल रेल मिल ने अगस्त 2024 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया
सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की यूनिवर्सल रेल मिल, जो विश्व की सबसे लंबी 130 मीटर रेल को सिंगल पीस में रोल करती है, ने अगस्त 2024 के महीने में अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक उत्पादन रिकाॅर्ड दर्ज किया है। मिल ने अगस्त 2024 में 130 मीटर रेल की 8020 नग रोल कर, दिसंबर 2023 में 130 मीटर रेल रोलिंग के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकाॅर्ड 7090 नग को पार किया। यूआरएम ने अगस्त 2024 में 96.2 प्रतिशत की अपनी सर्वश्रेष्ठ यील्ड भी दर्ज कर, दिसंबर 2023 में दर्ज पिछले सर्वश्रेष्ठ यील्ड 95.6 प्रतिशत को पार किया।
अगस्त 2024 माह में यूनिवर्सल रेल मिल ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्राइम रेल उत्पादन 80,617 टन दर्ज कर, अगस्त 2023 में दर्ज पिछले सर्वश्रेष्ठ 77,197 टन को पीछे छोड़ा। यूआरएम जो 130 मीटर लंबाई के दो रेल पांत को वेल्डिंग कर भारतीय रेलवे को 260 मीटर वेल्डेड रेल पैनलों की आपूर्ति करती है, ने अगस्त 2024 में सर्वश्रेष्ठ 5045 वेल्ड ज्वाइंट्स का रिकाॅर्ड बनाते हुए अगस्त 2023 में दर्ज 4880 वेल्ड ज्वाइंट्स के रिकाॅर्ड को पार किया।
उल्लेखनीय है कि यूआरएम भारतीय रेलवे के विनिर्देशों के अनुसार 60 ई1 प्रोफाइल में आर260 ग्रेड रेल की रोलिंग करती है। यूआरएम भारतीय रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर350 ग्रेड हीट-ट्रीटेड रेल की भी रोलिंग करती है।
उच्च न्यायालय ने भिलाई इस्पात संयंत्र के पक्ष में निर्णय दिया
उच्च न्यायालय ने न्यू सिविक सेंटर के लीजधारकों पर बीएसपी द्वारा लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने एक ऐतिहासिक फैसले में जसराज कोचर (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक दिनेश सिंघल के माध्यम से) बनाम सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के मामले में अपने आदेश दिनांक 22.08.2024 में बी.एस.पी. के दुकान में लीजधारक द्वारा किए गए उल्लंघनों के एवज में जुर्माना वसूलने के अधिकार को उचित ठहराया है।
मामला यह है कि जसराज कोचर को दुकान नंबर 182, न्यू सिविक सेंटर 30 साल की लीज पर आवंटित की गई थी, जो वर्ष 2012 में समाप्त हो गई थी। जसराज कोचर ने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में दिनेश सिंघल को नामित किया था। आवंटी ने तय समय में अपने पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया और दुकान में भी उल्लंघन किये।
वर्ष 2005 में बीएसपी द्वारा आवंटी को उल्लंघनों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था जिसमें बीएसपी की भूमि का अतिक्रमण, अनाधिकृत निर्माण, अतिरिक्त मंजिल का निर्माण और दुकान में कोचिंग कक्षाओं का अनाधिकृत व्यापार चलाना शामिल था। आवंटी द्वारा उल्लंघनों को दूर करने में विफल होने पर दुकान के बिलों में मासिक दंड अधिभार लगाया गया था। आवंटी ने बीएसपी के दंडात्मक अधिभार लगाने के अधिकार को यह कहते हुए चुनौती दी कि लीज़ अनुबंध के अनुसार बीएसपी के पास दंडात्मक अधिभार लगाने का अधिकार नहीं है।
माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिनेश सिंघल द्वारा दायर याचिका में कई तथ्यात्मक विवाद थे और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उल्लंघन को उनकी जानकारी में लाने और जुर्माना वसूलने के लिए बीएसपी द्वारा नोटिस जारी करना लीज़ अनुबंध के खंड के अनुसार उचित है। कोर्ट ने कहा कि बीएसपी को लीजधारक से जुर्माना वसूलने का अधिकार है। बीएसपी ने याचिकाकर्ता/ लीजधारक की जानकारी में कई उल्लंघनों को लाकर उल्लंघनों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था और आज लीजधारक से उक्त उल्लंघनों को हटाने के लिए कहा था और जब लीजधारक /याचिकाकर्ता ने बीएसपी द्वारा बताए गए उल्लंघनों को नहीं हटाया, तो उस पर जुर्माना लगाया गया।
कोर्ट ने कहा कि जहां तक जुर्माना वसूलने के अधिकार का सवाल है, प्रतिवादी सेल ने लीज समझौते के अनुसार जुर्माना वसूला है और लीज अनुबंध के किसी भी कानून या शर्त का कोई उल्लंघन नहीं है और 2005 में जारी किया गया नोटिस न्यायसंगत और उचित है और इसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई है।
माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश ने दुकान आवंटियों द्वारा किए गए उल्लंघनों (अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण, भवन उल्लंघन आदि) पर जुर्माना लगाने की भिलाई स्टील प्लांट की कार्रवाई को वैध कर दिया है, जिस पर कुछ वर्ग के लोग अभी तक सवाल उठा रहे थे।
ज्ञात हो कि दुकान नंबर 182, न्यू सिविक सेंटर के निवासी जसराज कोचर और दिनेश सिंघल (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक) को बीएसपी के नियम एवं शर्तों के अनुसार दुकान की लीज़ को नवीनीकृत करने में विफल होने पर सम्पदा न्यायालय द्वारा पहले ही दोनों को दुकान का अनाधिकृत कब्जेदार घोषित किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं ने सम्पदा न्यायालय के फैसले को दुर्ग कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां दुर्ग कोर्ट ने सम्पदा न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए भिलाई स्टील प्लांट के पक्ष में फैसला दिया था।
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