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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ’आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन’ के चयन हेतु 13 सितम्बर 2024 तक आवेदन आमंत्रित
दुर्ग / प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक कलस्टर में ’आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन’ के चयन हेतु जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय में 13 सितम्बर 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।
कार्यालय जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से 13 सितम्बर 2024 तक प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा। योजनांतर्गत ’आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन’ के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला दुर्ग के वेबसाईट https://durg.nic.in  से प्राप्त की जा सकती है। अन्य जानकारी जिला पंचायत जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की गई है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार सहायक कलेक्टर को तहसील कार्यालय धमधा एवं जिला पंचायत किया गया संलग्न

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में पदस्थ वर्ष 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी एम. भार्गव (भा.प्र.से.) सहायक कलेक्टर दुर्ग को जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सहायक कलेक्टर श्री भार्गव (भा.प्र.से.) को 02 सितम्बर से 15 सितम्बर 2024 तक दो सप्ताह की अवधि के लिए प्रशिक्षण अभ्यास हेतु जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी में संलग्न किया गया है। इसी प्रकार 23 सितम्बर 2024 से 29 सितम्बर 2024 तक एक सप्ताह की अवधि के लिए तहसील कार्यालय धमधा में संलग्न किया गया है। प्रशिक्षण अवधि में तारसिंह खरे तहसीलदार धमधा द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

दुर्घटना में मृतक के विधिक प्रतिनिधि को मिली आर्थिक सहायता

दुर्ग / कलेक्टर एवं दावा निपटान आयुक्त सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 3 लाख 75 हजार रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेलगुपारा म.न. 120, टंकी मरोदा भिलाई जिला दुर्ग निवासी अरशदीप की विगत 12 दिसम्बर 2022 को एवं ग्राम बोरीगारका थाना उतई जिला दुर्ग निवासी चंदन कुमार की विगत 12 मई 2022 को ’’टक्कर मारो और भाग जाओ’’ वाहन दुर्घटना के चलते मृत्यु हो गई थी।
उक्त घटना में मृतक अरशदीप के विधिक प्रतिनिधि परमजीत सिंग को प्रतिकर राशि एक लाख 75 हजार रूपए एवं मृतक चंदन कुमार के विधिक प्रतिनिधि धनेश कुमार को कलेक्टर द्वारा दो लाख रूपए प्रतिकर के रूप में आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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