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जिले के ग्रामीण क्षेत्र के युवक-युवतियों हेतु 05 जुलाई से निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण आयोजित…

दुर्ग / बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण संस्थान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संस्थान द्वारा दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के युवक-युवतियों को निःशुल्क आवासीय (भोजन व्यवस्था के साथ) प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उक्त प्रशिक्षण हेतु दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 45 वर्ष के युवक-युवतियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मार्कशीट की छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक-युवतियों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार विकास को सुगम बनाना है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्म उत्पादकता, सशक्तिकरण, कौशल विकास, उद्यमिता, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के बारे में शिक्षण प्रदान करते हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रां में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में मदद मिलती है।

निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त जानकारी अनुसार 21 अगस्त को मोबाईल रिपेयिरिंग का प्रशिक्षण (30 दिन तक), 03 सितम्बर को सीसीटीवी कैमरा इंस्टालेशन का प्रशिक्षण (13 दिन तक), 16 सितम्बर को कम्प्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का प्रशिक्षण (45 दिन तक) दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए फोन नम्बर 0788-2961973 व ऑनलाईन लिंक https:forms.gle/vsMyXTTwb7mEwdbX6 पता-शंकराचार्य हॉस्पिटल के पास जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग से सम्पर्क किया जा सकता है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

दुर्ग / मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा प्राप्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम 20 अगस्त 2024 से प्रारंभ कर 10 अक्टूबर 2024 तक किया जाना है, जिसके लिए बूथ लेवल अधिकारी डोर-टू-डोर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य संपादित करेंगे।

कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्ग जिले में सर्वेक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर नियत समयावधि में संपन्न कराए जाने हेतु नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी एवं समन्वयक नियुक्त किया है। कलेक्टर के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (सर्व), तहसीलदार (सर्व), परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग (सर्व), विकासखंड शिक्षा अधिकारी (सर्व) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नगरीय क्षेत्र हेतु संबंधित क्षेत्र के आयुक्त नगर पालिक निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी तथा तहसीलदार/अति तहसीलदार (सर्व), परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग (सर्व), विकासखंड शिक्षा अधिकारी (सर्व), निकाय का एक राजस्व अधिकारी (आयुक्त न.नि./मु.न.पा.अधि. द्वारा नामित व्यक्ति) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) की जिला स्तरीय सलाहकारी समिति की बैठक 27 अगस्त को

दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 पीसीपीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकारी समिति की बैठक 27 अगस्त को दोपहर 1.30 बजे कलेक्टोरेट सभागार में आहूत की गई है।

राशनकार्ड से संबंधित सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

दुर्ग / राज्य शासन द्वारा राशनकार्ड के सभी सदस्यों का शत प्रतिशत ई-केवाईसी किये जाने के निर्देश दिये गये है। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 4,74,440 राशनकार्ड प्रचलित है, जिसमें 17,05,027 सदस्य सम्मिलित है। जिले में प्रचलित राशनकार्डों से संलग्न 3,79,942 सदस्यों द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध ई-पॉस मशीन में अब तक ई केवाईसी नहीं कराने के कारण विभागीय डाटाबेस में ऐसे सदस्यों का ई-केवाईसी अपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है।

सभी कार्डधारियों एवं राशनकार्ड के सदस्यों से अपील की जाती है कि विभागीय माडयूल में अपूर्ण प्रदर्शित हो रहे मुखिया/सदस्य राशनकार्ड एवं राशनकार्ड से संबंधित अन्य सुविधाओं का आगे भी लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से शा.उ.मू. दुकान में उपलब्ध ई-पॉस मशीन के माध्यम से अपना ई-केवाईसी दर्ज करा सकते है।

अपने निकटतम शा.उ.मू. दुकान में राशनकार्ड एवं आधार कार्ड के साथ जाकर अपने ई-केवाईसी के पूर्ण/अपूर्ण होने के संबंध में जानकारी भी प्राप्त कर सकते है। जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों द्वारा अब तक लगभग 80 प्रतिशत राशनकार्डों पर खाद्यान्न वितरण किया जा चुका है। अतः अपूर्ण ई-केवाईसी वाले सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शा.उ.मू. दुकान संचालकों को प्रथम पहर में खाद्यान्न का वितरण एवं द्वितीय प्रहर में ई-केवाईसी संबंधी कार्य करने के निर्देश दिये गये है।

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