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छत्तीसगढ़ की छोटी-छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारी…पढ़े पूरी खबर…

बीएसपी द्वारा नेहरू हाउस ऑफ कल्चर में आयोजित बहुभाषीय नाट्य प्रतियोगिता का समापन….

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सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रीडा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग ने 12 मार्च से 15 मार्च 2024 तक सेक्टर-1 स्थित नेहरू हाउस ऑफ कल्चर में चार दिवसीय प्रतिष्ठित बहुभाषी नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया था। 15 मार्च 2024 को इस बहुभाषीय नाट्य प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि अध्यक्ष (ओए) और सेफी के चेयरमैन एन के बंछोर थे।

इस अवसर पर सचिव (ओए) परविंदर सिंह, सहायक महाप्रबंधक (एक्सेक्यूटीव सेल) ओ प्रेम सागर, उप-प्रबंधक (क्रीडा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं) डेनिस क्रिस्टी और सहायक प्रबंधक (क्रीडा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं) अभिजीत भौमिक उपस्थित थे। साथ ही प्रतियोगिता के निर्णायक डॉ श्रद्धा मिश्रा, यश ओबेरॉय और डी पी देशमुख भी उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि एन के बंछोर ने अपने संबोधन में कहा कि यद्यपि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कोविड-19 महामारी के कारण तीन वर्षों के बाद आयोजित की जा रही है, लेकिन इसकी भव्यता 1977 से बरकारार है| प्रतियोगिता की तरह ही बरकार है। रंगमंच जीवन की एक रंगीन तस्वीर को दर्शाते हैं और नाटक के हर पात्र में भावनाएँ, अभिनय होती हैं वो प्रत्येक तत्व चित्र के प्रत्येक रंगों जैसा है ।

प्रतियोगिता के निर्णायकों में से एक यश ओबेरॉय ने अपने संबोधन में क्रीडा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा आयोजित बहुभाषीय नाटक प्रतियोगिता के पहल की सराहना की और कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र उन चुने संगठनों में से एक है जो अभी भी थियेटर के साथ कलाओं और कलाकारों को संरक्षण दे रहा है।

कोरस थिएटर ग्रुप द्वारा प्रस्तुत नाटक “सपना” ने सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि गीता आर्ट्स के नाटक “पुकार” ने दूसरा और योगी संदन ग्रुप के नाटक “द मैरिज प्रपोजल” ने तीसरा पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आदि सहित विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 20 पुरस्कार दिए गए। समापन समारोह के दौरान अतिथियों द्वारा विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

इस चार दिवसीय बहुभाषीय नाट्य प्रतियोगिता में दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के कुल 17 नाटक मंडलियों ने भाग लिया, जहां प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक हिंदी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी, तेलुगु आदि विभिन्न भाषाओं में पांच नाटक प्रस्तुत किए गए।
क्रीडा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग के सुप्रियो सेन ने समापन समारोह का संचालन किया और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
समापन समारोह के दौरान, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले नाटक मंडलियों के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में थिएटर प्रशंसकों के साथ बीएसपी के क्रीडा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि, बॉलीवुड फिल्म-निर्देशक अनुराग बसु और सुब्रत बोस सहित अनेक प्रख्यात कलाकारों को भी इस प्रतियोगिता ने मंच देने का कार्य किया है। इस बहुभाषीय नाट्य प्रतियोगिता का उद्देश्य शहर के स्थानीय कलाकारों के नाट्य कौशल को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन प्रदान करना एवं रंगकर्म अभ्‍यास के लिए तैयार करना है, जिससे व्‍यावहारिक कौशल की विविधता को विकसित और संचित किया जा सके।

बीएसपी-सीएसआर द्वारा ग्राम पीपरछेड़ी में ड्राई फ्लावर शिल्प प्रशिक्षण का शुभारंभ

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भिलाई इस्पात संयंत्र के निगमित सामजिक उत्तरदायित्व विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के सहयोग से नारी सशक्तीकरण के तहत ग्राम पीपरछेड़ी में ड्राई फ्लावर शिल्प प्रशिक्षण शिविर का शुभारम्भ दिनांक 15 मार्च 2024 को किया गया। प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (आयरन) तापस दासगुप्ता उपस्थित थे।

इस प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह में विशिष्ठ अतिथि के रूप में संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (आयरन) के तकनीकी सलाहकार सुश्री श्रद्धा सिंह तथा जूनियर आॅफिसर अशरफ शेख उपस्थित थे। मुख्य अतिथि तापस दासगुप्ता ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने व स्वावलंबी बनाने हेतु सार्थक बताया।

इस प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षिका श्रीमती लता चक्रदेव द्वारा गांव की महिलाओं को तीन महीने तक ड्राई फ्लावर शिल्प प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में ग्राम पीपरछेड़ी की कुल 30 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के साथ ही प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षण भत्ता (स्टाइपेड) भी प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड से संयोजन प्रमुख सी एस केहरी ने प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के संदर्भ में अपने विचार रखें और महिलाओं को प्रशिक्षण से संबंधित विविध जानकारियों से अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रबंधक (सीएसआर) सुशील कामड़े ने की। श्री कामड़े ने स्वागत भाषण देते हुए विभागीय गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उप प्रबंधक (सीएसआर) कमलकांत वर्मा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत एवं भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रगति के लिए नारी शक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।

कार्यक्रम का संचालन सीएसआर विभाग की कर्मचारी श्रीमती रजनी रजक ने किया तथा ग्राम प्रमुख बालकृष्ण ठाकुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में सीएसआरकर्मी बुधेलाल सहित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड केशरद साहू, श्री नितेष तराने, मनोज मनहर का योगदान रहा। कार्यक्रम में प्रशिक्षु महिलाओं सहित पंचायत प्रतिनिधी, ग्रामीण नागरिक तथा सीएसआर विभाग के अन्य कार्मिकगण उपस्थित थे।

अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कार्यवाही है निरंतर जारी

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भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के प्रवर्तन अनुभाग तथा भट्टी थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा माननीय संपदा न्यायालय के आदेश पर 16 मार्च 2024 को सेक्टर-4 ‘ए मार्केट’ में अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसके अंतर्गत 35 से अधिक अवैध निर्माण कार्यों को जेसीबी की मदद से तोड़कर हटाया गया।

विदित हो कि सेक्टर-4 मार्केट के सड़कों पर यातायात के दबाव को देखते हुए दुर्घटना की स्थिति निर्मित करने वाले अवैध दुकानों, ठेलेवाले, खोमचे, फलवाले तथा अन्य के विरुद्ध नागरिकों की शिकायत पर अभियान चलाकर हटाया गया। इन अवैध कब्जाधारियों द्वारा सड़क पर बांस बल्ली से घेराव कर दुकान लगाया जाता था, जिसके कारण सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। मार्केट में अवैध रूप से निर्मित झोपड़पट्टी तथा अस्थाई आवासों को खाली कराया गया।

कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन अनुभाग तथा पीएचडी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, पुलिस सहित महिला एवं पुरुष प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उपस्थित थे। यह कार्यवाही माननीय संपदा न्यायालय के आदेश पर किया गया। कार्यवाही का विरोध करने वाले कब्जाधारियों को चेतावनी दी गई। अवैध कब्जाधारियों, भू माफियाओं और दलालों के विरुद्ध प्रवर्तन विभाग द्वारा कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

सिंटर प्लांट-3 में सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ

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सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट-3 में सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन 16 मार्च से 21 मार्च 2024 तक किया जा रहा हैI 16 मार्च 2024 को प्रात: 10:30 बजे सिंटर प्लांट-3 में इस सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का शुभारम्भ, कार्यपालक निदेशक (वर्क्स)  अंजनी कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्य महाप्रबंधक (सेफ्टी एवं फायर सर्विसेस) प्रवीन राय भल्ला के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ।
प्रारंभ में सिंटर प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक अनूप कुमार दत्त द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गयाI

तत्पश्चात मुख्य अतिथियों द्वारा सुरक्षा ध्वज का आरोहण किया गया व सुरक्षा शपथ कराया गया। इसके साथ ही अतिथियों द्वारा सुरक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। सुरक्षा प्रदर्शनी में सिंटर प्लांट-3 में उपयोग किये जाने वाले समस्त तकनीकी स्टैंडर्ड का विधिवत उपयोग करना दर्शाया गयाI उक्त कार्यक्रम में सिंटर प्लांट-3, सिंटर प्लांट-2 के समस्त उच्चाधिकारीगण, नियमित कर्मचारीगण सहित अधिकाधिक संख्या में ठेका श्रमिक उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि द्वारा सिंटर प्लांट-3 के प्रेरणा विकास केंद्र में सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत कर सुरक्षा संबंधि गीत व लघुनाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिंटर प्लांट-2 के ठेका श्रमिकों को “मेट आफ द मंथ” व सिंटर प्लांट-3 के ठेका श्रमिकों को “कर्मवीर संगवारी” पुरस्कार से सम्मनित किया गयाI उक्त कार्यक्रम में सिंटर प्लांट-3 के महाप्रबंधक एम आर के शरीफ़ व सिंटर प्लांट -2 के महाप्रबंधक जगेन्द्र कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन व धन्यवाद ज्ञापन सिंटर प्लांट के विभागीय सुरक्षा अधिकारी राजेश देवांगन द्वारा किया गया।

आमसभा, प्रचार, जुलुस के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए छ.ग. कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में प्रदत्त अधिकार का उपयोग कर चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, सभाओं में लाउड स्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग, जुलुस के मार्ग निर्धारण, जुलुस निकालने की अनुमति देने के संबंध में नगर पालिक निगम रिसाली भिलाई के आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक निकुंज रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार नियुक्त सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय में अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा। सामान्यतः आमसभा, प्रचार, जुलुस के लिये लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा। इन शर्तो के अधीन ही लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है और निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

दुर्ग / दुर्ग जिले में शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी किया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। जिला स्तर पर तथा जिला के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन की विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमले के अवकाश की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे।

ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित

दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, न केवल स्थायी रूप से होता है, विभिन्न वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, टेम्पो तिपहिया स्कूटर सायकल रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उपगलियों पर चलते हैं तथा गांव बस्तियों मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज लाउड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउड स्पीकरों पर अप्रतिबंधित रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो बहुत परेशानी होती है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को नियंत्रित करने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही समक्ष अधिकारी की अनुमति पश्चात किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधत किया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्य तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय छात्रावास, नगर पालिक परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति दिनांक तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गई है।

आदर्श आचार संहिता प्रभावशील: -शस्त्र लायसेंसी 07 दिवस के भीतर पुलिस स्टेशन में जमा करेंगे शस्त्र

दुर्ग / जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण तथा अस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने की तिथि से सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को अस्त्र जमा करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 के तहत दुर्ग जिले अंतर्गत समस्त क्षेत्र मे रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा करायें। इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र संबंधित शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, यहां भी जमा कर सकते है।

जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुख्क्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है। अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्टर परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष कमांक 31 में दिया जाएगा। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। 16 मार्च 2024 से निर्वाचन प्रक्रिया की संमाप्ति (लोकसभा निर्वाचन 2024) तक के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं।

संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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