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छत्तीसगढ़ की छोटी-छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारी…पढ़े पूरी खबर…

राजस्व निरीक्षक मण्डलवार सीमांकन की जानकारी वेबसाईट में अपलोड

दुर्ग/ जिले के समस्त राजस्व निरीक्षक मण्डलवार प्राप्त लंबित सीमांकन की आगामी तिथि की जानकारी 01 जनवरी 2024 की स्थिति में पक्षकारों को अवगत कराने की दृष्टि से जिले की वेबसाईट में अपलोड कर दी गई है। संयुक्त कलेक्टर दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार सीमांकन के संबंध में किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार भी प्रकार की आपत्ति हो तो सीमांकन स्थल पर अथवा संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। आकस्मिक/विशेष परिस्थिति में सीमांकन तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित राजस्व निरीक्षक/न्यायालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन 14 से 20 फरवरी तक…

दुर्ग/ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जिले में 14 से 20 फरवरी तक सामूहिक विवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय स्तर पर सामूहिक विवाह पूरे विधिविधान से किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। 25 जनवरी तक इसके लिए पंजीयन किया जाएगा। योजना अंतर्गत प्रति जोड़े पर 50 हजार रूपए खर्च का प्रावधान है। इसमें 21 हजार रूपए नगद, 21 हजार की भेंट सामग्री और शेष आयोजन पर व्यय किया जाएगा।

इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्र और परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई 01 जुनवानी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। वर के लिए 21 वर्ष तथा वधु के लिए 18 वर्ष की आयु और अविवाहित होना जरूरी है। योजना के लिए राशनकार्डधारी परिवार की बालिकाएं पात्र होगी। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र अथवा पार्षद द्वारा सत्यापित निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। एक पालक की दो बालिकाएं ही योजना के लिए पात्र होगी।

उत्कर्ष योजनान्तर्गत कक्षा छटवी में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित…

दुर्ग / छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आदिम जाति अनु. जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनान्तर्गत दुर्ग जिले के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओ जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो. छ.ग. राज्य में मान्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त शाला से कक्षा 5वीं नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा 4थी की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो।

पालक की आय समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रुपये 2 लाख 50 हजार से अधिक न हो। निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिये। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालय में ही अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। उन्हें जिला स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओ में शासकीय व्यय पर अध्ययन उपलब्ध कराया जायेगा। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के साथ-साथ उनके रहने, खाने एवं सामान्य चिकित्सा का व्यय भी शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

चयनित विद्यार्थीयों को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। योजनान्तर्गत उत्कृष्ट शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतिम बोर्ड (12वी) परीक्षा तक ही निर्धारित लाभ की पात्रता होगी। असफल होने की स्थिति में अगले सत्र से योजना का लाभ स्वयमेव समाप्त हो जावेगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी अनुसार इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर अध्ययनरत संस्था में 25 जनवरी 2024 तक जमा कर सकते है।

उक्त आवेदन पत्र शाला प्रमुख द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच कर 30 जनवरी 2024 तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 07 फरवरी 2024 तक समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कार्यालय दुर्ग में कार्यालयीन समय तक जमा करेंगे। परीक्षा 10 मार्च 2024 को समय दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक आयोजित की जावेगी।

कलेक्टर एवं एस.एस.पी. ने वी.सी. के माध्यम से अधिकारियों की ली बैठक, ट्रक ड्रायवरों की हड़ताल से निपटने आवश्यक पहल करने के दिए निर्देश

दुर्ग / ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने सभी एस.डी.एम., खाद्य विभाग, परिवहन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंनेे कहा कि जिले में अति आवश्यक वस्तु की आपूर्ति जैसे पेट्रोल, डीजल, दवाई, घरेलु एलपीजी आदि की किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। उन्होंने इन वस्तुओं की आपूर्ति के आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हर संभव प्रयास करने तथा आवश्यकता अनुरूप पेट्रोल, डीजल आपूर्ति सुनिश्चित करने निर्देशित किए।

राजस्व एवं खाद्य विभाग के अमले को अबाधित परिवहन हेतु सभी टोल नाकों और चौकियों में आवश्यक व्यवस्था करने कहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आर.जी. गर्ग ने कहा कि कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की जाएगी अति आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के लिए आर.टी.ओ. के अधिकारी की मदद से लाऊडस्पीकर के माध्यम से ट्रक चालक को हिदायत दी जाएगी।

ट्रक ड्रायवरों को समझाईश देते हुए बताया जाए कि यह कानून हिट एंड रन कानून में सख्ती लाने से देश में यातायात व्यवस्था शुलभ होगी तथा सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने में यह कानून अति आवश्यक पहल है। बैठक में सभी विकासखंड के अधिकारी व खाद्य विभाग के अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी आदि शामिल थे।

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