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ग्राम सभा का आयोजन

दुर्ग / छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के तहत् ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टुबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रुप से किया जाना है। कलेक्टर  पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिये एक समय सारिणी तैयार कर ली जाय एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों का विशेष जिम्मेदारी दी गई है।

ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन की जाए। पंचायत में विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाए। पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थति का वाचन किया जाय। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाय। ग्राम गौठान के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा की जाए। सुराजी ग्राम योजना के तहत् नरवा, गरुवा, घुरुवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंधमें चर्चा की जाए।

सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध कार्यवाही किया जाए। जरुरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा बितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाए। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों कीजानकारी दी जाए। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निवटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरुकता फैलाने का कार्य किया जाए। ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा की जाए। ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2023-24 हेतु निर्मित कार्य योजना का वाचन कराते हुए अनुमोदन कराया जावे।

राज्य की समस्त सडको पर मवेशियों (आवारा एवं पालतु) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान माल की क्षति को रोकने हेत उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा जिला मार्गों) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था पर चर्चा करना आमजनों में जागरुकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित कराना है। इसके अलावा जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेंण्डा में सम्मिलित किया जावे। साथ ही ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत् प्रतिशत अपलोड कराना है।

4 विकास कार्याे के लिए 3 लाख 20 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति

दुर्ग / जिला पंचायत विकास निधि के अंतर्गत सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प अनुसार जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन द्वारा 4 कार्याे के लिए 3 लाख 20 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड दुर्ग अंतर्गत ग्राम अछोटी में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 01 व आंगनबाड़ी क्रमांक 3 में 1-1 नग फिसलपट्टी, 25-25 नग कुर्सी, 1-1 नग सी-सा झुला एवं 1-1 नग फोरव्हील हॉर्स हेतु 80-80 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार विकासखण्ड धमधा अंतर्गत ग्राम भाठाकोकड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र में खेल सामग्री हेतु 25 हजार एवं 3 नग सौर उर्जा स्ट्रीट लाईट हेतु 1 लाख 35 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर संस्थाओं को 20-20 हजार रूपए का अर्थदण्ड

दुर्ग / कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने गंगोत्री हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर धमधा, सीतादेवी क्लीनिक श्याम प्लाजा ग्राउंड फ्लोर अहिवारा रोड कुम्हारी, नंदिनी नर्सिंग होम वार्ड नं. 7 अहिवारा एवं लैब केयर डायग्नोस्टिक, वार्ड नं. 6 अहिवारा सहित चार संस्था के संचालकों को नर्सिंग होम एक्ट लायसेंस के बिना संस्था का संचालन करते पाये जाने पर नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20-20 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। साथ ही उन्होंने लायसंेस प्राप्त होने तक उक्त चारों संस्थाओं का संचालन बंद रखना निर्देशित किया है। ज्ञात हो कि नर्सिंग होम एक्ट लायसेंस के बिना चिकित्सकीय संस्था का संचालन नर्सिंग होम एक्ट 2010 व 2013 का उल्लंघन है। दण्डित जुर्माना राशि नोटिस जारी हाने के 5 दिन के भीतर ’’सुपरवाईजरी अथॉरिटी सी.जी. नर्सिंग होम एक्ट डिस्ट्रिक्ट दुर्ग’’ नाम पर बैंक ड्रॉफ्ट बनवाकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में जमा करने निर्देशित किया गया है।

सूचना के अधिकार के तहत असंतोषप्रद जानकारी उपलब्ध कराने पर 20 हजार रूपए का अर्थदण्ड

कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने सूचना के अधिकार के तहत मरीज के उपचार संबंधी असंतोषप्रद जानकारी उपलब्ध कराने पर व्ही. वाय. हॉस्पिटल के संचालक को 20 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है। दण्डित जुर्माना राशि नोटिस जारी हाने के 5 दिन के भीतर ’’सुपरवाईजरी अथॉरिटी सी.जी. नर्सिंग होम एक्ट डिस्ट्रिक्ट दुर्ग’’ नाम पर बैंक ड्रॉफ्ट बनवाकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में जमा करने निर्देशित किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार व्ही. वाय. हॉस्पिटल पद्मनाभपुर दुर्ग के संचालक को बार-बार स्मरण प़त्र प्रेषित किए जाने के बावजूद भी मरीज के चिकित्सकीय उपचार संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उपर्चायगृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 व 2013 के अनुसूची 7, नियम 14 (2)(3) अंतर्गत प्रत्येक नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं अस्पताल में मरीज के आने, उसका उपचार आरंभ होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए मेडिकल रिकार्डों का अनुरक्षण करना व सुरक्षित रखने का प्रावधान है। व्ही. वाय. हॉस्पिटल द्वारा मरीज के उपचार संबंधी असंतोषप्रद जानकारी उपलब्ध कराया जाना नर्सिंग होम एक्ट 2010 व 2013 का उल्लंघन है।

संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

दुर्ग / दुर्ग संभाग के आयुक्त महादेव कावरे ने संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के सफल आयोजन के लिए संयुक्त संचालक, शिक्षा दुर्ग संभाग को नोडल अधिकारी और खेल अधिकारी, जिला दुर्ग को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। संभागायुक्त के आदेशानुसार उक्त अधिकारी अपने स्तर से संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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