
बालोद। कलेक्टर शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग की ओर से बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत आबकारी विभाग की टीम की ओर से शराब कोचियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए सोमवार 14 अगस्त को जिले के पुरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी संजय डहरिया साकिन मिर्रीटोला पुरूर के रिहायशी मकान में 25 नग देशी मसाला शराब तथा 41 नग देशी प्लेन शराब कुल 11.88 लीटर जप्त करने की कार्रवाई की गई।
इसीप्रकार आरोपी मो. रज्जाक साकिन मिर्रीटोला पुरूर के रिहायशी मकान में 61 नग देशी प्लेन शराब कुल 10.98 लीटर जप्त करने की कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को जेल निरूद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त बालोद के प्रभारी अधिकारी उपनिरीक्षक आशाराम शाक्य की ओर से उक्त कार्रवाई की गई है।
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