छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

संपत्तिकर में 5% छूट का फायदा, उठा ले लाभ, अपर आयुक्त ने संपत्तिकर विभाग की बैठक लेकर वसूली में तेजी लाने के दिए निर्देश

भिलाई निगम/ जून माह में संपत्तिकर में 5% छूट का फायदा करदाताओं को मिल रहा है। इसका लाभ उठाकर करदाता संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। आज अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने संपत्तिकर विभाग के अधिकारी तथा एजेंसी श्री साईं पब्लिकेशन एवं स्टेशनर्स की बैठक लेकर संपत्तिकर की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा कि संपत्तिकर की वसूली की प्रतिदिन प्रोग्रेस में बढ़ोतरी की जाए, लोगों को संपत्तिकर में मिलने वाली छूट के बारे में बताया जाए तथा अधिक से अधिक वसूली की जाए। उन्होंने एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा कि डोर टू डोर वसूली में भी तेजी लाएं।

वार्ड क्षेत्रों में घरों में पहुंचकर करदाताओं से संपत्तिकर, जलकर, यूजर चार्ज, शिक्षा उपकर, भू भटक आदि की वसूली करे। वसूली की जानकारी से विभाग को भी अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि इस आधार पर समय-समय पर वसूली की समीक्षा की जा सके। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम भिलाई में अप्रैल और मई में 6.25% की छूट मिली थी। जून और जुलाई में 5% की छूट, अगस्त और सितंबर में 4% की छूट तथा अक्टूबर और नवंबर में 2% की छूट का लाभ करदाताओं को दिया जा रहा है। जैसे-जैसे अप्रैल माह से अगले माह में करदाता संपत्तिकर जमा करेंगे वैसे-वैसे करदाताओं को कम छूट मिलेगा।

जितना जल्दी करदाता संपत्तिकर की राशि जमा करेंगे उतना ही अधिक छूट करदाताओं को संपत्तिकर में मिलेगा। इसलिए नगर पालिक निगम भिलाई की अपील है कि शीघ्र एवं अति शीघ्र करदाता संपत्तिकर जमा कर ले और संपत्तिकर में छूट का फायदा उठाएं। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बैठक ली है। संपत्तिकर की वसूली में तेजी लाने के लिए निगमायुक्त व्यास ने समय-समय पर इसकी समीक्षा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी तारतम्य में संपत्तिकर की बैठकें आयोजित की जा रही है और वसूली में बढ़ोतरी के लिए निर्देशित किया जा रहा है। आज की बैठक में भैयालाल असाटी, शिव शर्मा व एजेंसी से अमित बोस आदि मौजूद रहे।

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