रायगढ़। साल भर से लिव इन में रह रही युवती को गर्भपात के लिए दवा खिलाने और उसकी मौत के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले से जुड़ा एक पीडियो इंटनरेट मीडिया में तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो युवती के बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकाल साइंस सिम्स में इलाज के दौरान का बताया जा रहा है। चार मिनट 40 सेकंड के वीडिया में युवती ने आरोपित दानिश खान उर्फ समीर हसन पिता जमाल खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
युवती ने बताया है कि दानिश ने उसे साल भर से अपने साथ में रखा, लेकिन शादी नहीं किया। उसी की वजह से वह हास्पिटल में है। युवती ने कहा कि दानिश ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। अपने शरीर में चोट के निशान दिखाते हुए युवती ने बताया है कि दानिश उसे किस तरह प्रताड़ित कर रहा था। दानिश पर हर वक्त, हर जगह उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उसने कहा है कि मुझे न्याय चाहिए। दानिश उसे किसी भी हाल में अब परेशान न करे।
इलाज के दौरान हुई मौत –
गौरतलब है कि थाना चक्रधरनगर क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर आवास मेडिकल कॉलेज के पास किराये मकान में रहने वाली युवती की सिम्स अस्पताल बिलासपुर में आठ मार्च को इलाज दौरान संदिग्ध मौत हो गई। युवती को गर्भपात के लिए दवाई खिला दी गई थी। इलाज के दौरान युवती की मौत के बाद बिलासपुर पुलिस ने मर्ग डायरी जांच के लिये थाना चक्रधरनगर को भेजा। जांच में मृतका के परिजनों से कथन लिए गए। इसमें परिजनोंं ने बताया कि युवती को अविवाहित बताकर उसके लिव इन में रहने वाले दानिश खान उर्फ समीर हसन पिता जमाल खान 27 निवासी इंदिरा नगर रायगढ़ थाना कोतवाली ने युवती को गर्भपात के लिए असुरक्षित तरीके से दवाई खिला दी थी। इससे युवती की तबीयत बिगड़ी और इलाज दौरान उसकी मौत हुई है।
आरोपित को भेजा जेल –
मर्ग जांच में आरोपित दानिश खान उर्फ समीर हसन पर थाना चक्रधरनगर में 29 मई को गैर इरादतन हत्या (धारा 304 आईपीसी) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपित को जिला जेल भेज दिया गया है।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने जांच की मांग की –
इस मामले में प्रेस कान्फ्रेंस कर भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ सरकार से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी गठित करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने पीड़िता के परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि दिए जाने की भी मांग की है। ओपी चौधरी ने कहा है कि केरला स्टोरी के बाद यह छत्तीसगढ़ की रायगढ़ स्टोरी है। यह लव जिहाद का मामला है और पुलिस इस पूरे मामले को बेहद हल्के ढंग से ले रही है। आरोपित पर केवल गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है जबकि इस मामले में हत्या की धारा 302 सहित 311 312 और 313 sc/st एक्ट का प्रकरण दर्ज होना चाहिए।
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