
दुर्ग / जिले के ऐसे समस्त खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य निर्माण, रिपैकिंग एवं रिलेबलिंग का कार्य करतें है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 एवं विनियम 2011 के शर्ते अनुसार अपने फर्म द्वारा निर्माण रिपैकिंग एवं रिलेबलिंग किये गये खाद्य उत्पाद का एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला से जांच कराकर जांच रिपोर्ट फोस्कोस (फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम) लागिन से अपलोड करना सुनिश्चित करें जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित की गयी है। वार्षिक रिपोर्ट (एनुअल रिटर्न) भी अपलोड करना सुनिश्चित करें जिसकी अंतिम तिथि 31 मई प्रति वर्ष निर्धारित की गयी है।
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