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सचिव को नियम की अवहेलना पर किया गया बर्खास्त

दुर्ग / श्यामकार्तिक यादव, तत्कालिन संचिव, ग्राम पंचायत करेली/डगनिया जनपद पंचायत धमधा, जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पंचायत करेली में पदस्थापना के दौरान पी.एफ.एम.एस. से किसी अन्य फर्म को राशि भुगतान किये जाने एवं रोकड़ में अन्य फर्म का देयक लगाया जाना पाया गया है तथा पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से भुगतान की गई राशि को रोकड़ में नगद राशि दर्ज किया गया है, साथ ही लेखा नियम का पालन नहीं किया गया।

तकनीकी / प्रशासकीय स्वीकृति मूल्याकन सत्यापन के बिना निर्माण कार्यों का कराया जाना एवं राशि रुपये 3 लाख 30 हजार 450 का व्यय किया जाना पाया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत डगनिया, जनपद पंचायत धमधा जिला दुर्ग में पदस्थापना के दौरान श्रीमती शैल वर्मा, सरपंच के हस्ताक्षर स्कैन कर सरपंच के बिना जानकारी के हस्ताक्षर सील बनवाकर राशि रुपये 1 लाख 67 हजार 200 एवं 1 लाख 50 हजार कुल राशि रुपये 3 लाख 17 हजार 200 सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर से बिना ग्राम पंचायत प्रस्ताव के आहरण किया जाना पाया गया।

राशि आहरण हेतु प्रस्तुत विड्राल फार्म के साथ संलग्न ग्राम पंचायत का प्रस्ताव फर्जी पाया गया। उक्त समस्त की जांच विभागीय स्तर पर कराया गया। श्यामकार्तिक यादव द्वारा सूचना प्राप्त के उपरांत भी विभागीय जांच हेतु निर्धारित तिथि में अनुपस्थित रहे। इस प्रकार विभागीय जांच में श्यामकार्तिक के द्वारा असहयोग प्रदान किया गया।

ग्राम पंचायत डंगनिया में सरपंच के बिना जानकारी के फर्जी सील में राशि आहरण करने को श्यामकार्तिक यादव द्वारा अपने प्रतिउत्तर में स्वीकार किया गया है। अतः छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम के भाग 3 अनुशासन 5 शास्तियां के उपनियम (ख) दीर्घशास्तियां के निमय (सात) के तहत् सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

03 फरवरी को प्रशासन तुंहर द्वार शिविर का आयोजन नारधा में, जिला स्तरीय जन समस्या निवारण हेतु शिविर

दुर्ग / जिले में आम जनता के समस्याओं का निवारण के लिए ग्राम पंचायत नारधा में 3 फ़रवरी को प्रशासन तुंहर द्वार शिविर आयोजित किया जाएगा। आवेदक अपनी समस्या लेकर निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित हो सकते हैं।

प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को

दुर्ग / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में माननीय न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी मुख्य न्यायाधीश, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी न्यायाधीश,

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य में जिला, तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यम से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जा सकेंगे।

जिला न्यायालय, दुर्ग में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय संजय कुमार जायसवाल जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा प्रातः 10ः30 बजे मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलित कर किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में कुल 35 खंडपीठ बनाए गये है।

जिला न्यायालय दुर्ग हेतु 26 खंडपीठ, परिवार न्यायालय दुर्ग हेतु 3 खंडपीठ, श्रम न्यायालय दुर्ग हेतु 1, किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग हेतु 1, स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा दुर्ग हेतु 1, तहसील न्यायालय भिलाई-3 हेतु 2 खंडपीठ तथा तहसील न्यायालय पाटन हेतु 1 खंडपीठ का गठन किया गया है।

न्यायालय में लंबित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण चिन्हांकित किये गये हैं इसके अतिरिक्त राजस्व मामलों के लिए राजस्व न्यायालयों में प्रकरण चिन्हांकित कर निराकृत किये जाएंगे। नेशनल लोक अदालत हेतु चिन्हांकित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, दाण्डिक प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा पक्षकारों से प्री-सीटिंग की गई है। प्री-सीटिंग कर नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत किये जाने का प्रयास किया गया है।

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