दुर्ग। को उपवनमंडल अधिकारी दुर्ग के नेतृत्व में वन अमला दुर्ग द्वारा राम नगर सुपेला जहाज महल के पास स्थित लक्ष्मी टिंबर प्रोपराइटर अजय पंडित एवं विजय टिंबर मार्ट प्रोपराइटर विजय पंडित के फर्म में शिकायत के आधार पर जांच निरीक्षण किया गया जांच के दौरान परिसर के अंदर बिना लाइसेंसी 2-2 नग आरामशीन बैंड-सॉ अवैध रूप से संचालित करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ काष्ट चिरान अधिनियम 1984 में निहित प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्यवाही करते हुए उक्त 04 नग आरा मशीनों को आरा गड्ढे से उखाड़कर पुलगांव डिपो ले जाया गया एवं वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया।
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