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PM Awas Yojna-धनतेरस पर 4.5 लाख लोगों को मिला अपना घर, जानें आपको कैसे मिलेगा फायदा…

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराया जाता है. योजना के तहत सरकार लोगों को घर बनाने के लिए लोन पर सब्सिडी की सुविधा देती है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने धनतेरस के दिन शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश (MP) के 4.5 लाख हितग्राहियों को डिजिटल माध्यम से गृहप्रवेश कराया.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पीएमएवाई यू के तहत 1.23 करोड़ लोगों के नाम आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 64 लाख आवास आवंटित किए जा चुके हैं. उत्तर प्रदेश सबसे आगे है उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है. केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई यू) को एक मॉडल योजना करार दिया, जिसमें सभी राज्यों ने इसकी सफलता सुनिश्चित करने में भाग लिया है.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

>> सबसे पहले PMAY की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर लॉग इन करें.
>> अब LIG, EWS और MIG या स्लम वासियों के तहत विकल्प चुनें.
>> उसके बाद आधार नंबर दर्ज करें और आधार विवरण सत्यापित करें.
>> सत्यापन के बाद आप पूरी जानकारी प्रदान करें, ध्यान रखें कि आपकी जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए.
>> सभी विवरण दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट करें.
>> इसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

ऐसे मिलता है लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख से कम आय वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास न हो, वह इसका लाभ ले सकता है. इसके लिए 2.50 लाख की सहायता दी जाती है. इसमें पैसे तीन किस्त में दिए जाते हैं. पहली किस्त 50 हजार की. दूसरी किस्त 1.50 लाख की. वहीं, तीसरी किस्त 50 हजार की दी जाती है. कुल 2.50 लाख रुपए में 1 लाख राज्य सरकार देती है. वहीं, 1.50 लाख का अनुदान केंद्र सरकार देती है.

कौन है पात्र?
3 लाख से 18 लाख रु. तक की वार्षिक आय वाला कोई भी परिवार इसके लिए आवेदन कर सकता है. आवेदक या परिवार के किसी भी सदस्य के पास देश के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए. 18 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्‍यक्ति, जिनके पास पहले से अपना पक्‍का घर हैं या फिर जो पहले कभी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकता.

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