छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को अब आसानी से मिलेगी आर्थिक अनुदान सहायता राशि

महासमुंद / छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर प्राकृतिक आपदा से जनहानि, पशुहानि तथा मकान एवं फसल क्षति के प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 की कंडिका 4 में दिए गए निर्देशानुसार पीड़ितो को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान 15 दिवस के भीतर किए जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रकरणों में विलंब से अनुदान सहायता राशि प्रदान किए जाने एवं निर्देशों का पालन नहीं होने के कारण प्रकरण प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को बिना विलंब किए आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्रदाय करने के लिए जिला कलेक्टर को प्रदत्त अधिकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को 04 लाख रुपए तक एवं तहसीलदार को 02 लाख रूपए तक का।

राज्य आपदा मोचन निधि मद मुख्य शीर्ष-58-2245 अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति के अधिकार प्रदान किए गए है। इसके अलावा कलेक्टर को 15 लाख रुपए तक एवं संभागीय आयुक्त को 15 लाख रुपए से अधिक राशि का आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत करने अधिकार प्रदत्त किया गया है।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

http://jantakikalam.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button