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हाईकोर्ट का आदेश- लैब टेक्नीशियनों की भर्ती जल्द करें, 2015 से लटका है मामला

हाईकोर्ट ने 1772 लैब टेक्नीशियन की बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आदेश बिहार सरकार को दिया है। कोर्ट ने पुराने तथा संशोधित नियमों के तहत अर्हता पूरी करने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित कर बहाली की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने लगभग एक दर्जन मामलों पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति मामलों के अंतिम फलाफल पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने 2014 के नियम तथा 2019 में किये गये संशोधन में अर्हता पूरी करने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट प्रकाशित कर नियुक्ति के लिए अनुसंशित करने का आदेश कर्मचारी चयन आयोग को दिया है।

कर्मचारी चयन आयोग ने 21 जून 2015 को 1772 लैब टेक्नीशियन की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदकों तथा सफल छात्रों की ओर के वकीलों ने नियमों के तहत बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर अपनी सहमति दी। वहीं, कोर्ट ने कहा कि इस कोरोना काल में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन को भी इस बहाली में शामिल करने की जरूरत है, लेकिन जो अर्हता पूरी नहीं करते हों, उनकी स्थिति अलग है।

वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि संविदा पर पहले से कार्यरत कर्मियों को हटाने के पक्ष में नहीं हैं। इसके बावजूद करीब 600 लैब टेक्नीशियन के पद रिक्त हैं और सभी योग्य आवेदकों को इस बहाली में शामिल किया जा सकता है। इस पर वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा, अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा सहित अन्य वकीलों ने अपनी सहमति दी। अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी है।

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