छत्तीसगढ़

IPS जीपी सिंह फिर भेजे गये 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर, बोले राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन पर केस

छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) जीपी सिंह को दो दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद एसीबी ने शुक्रवार की शाम रायपुर कोर्ट में पेश किया। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान एसीबी ने सहयोग नहीं करने की बात कही थी, जिस पर सिंह ने कहा कि एसीबी के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। कार्रवाई में सहयोग नहीं करने की बात गलत है। जीपी सिंह ने फिर कहा कि उन्हें फंसाने यह राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। पूछताछ पूरी नहीं होने की बात कहते हुए एसीबी ने पांच दिनों की रिमांड मांगी। जिस पर कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड और दी। जीपी सिंह अब 18 जनवरी तक पुलिस रिमांड में रहेंगे। जीपी सिंह के वकील ने कहा कि रिमांड अवधि पूरी होने के बाद जमानत के लिए अपील करेंगे।

बता दें कि हरियाणा के गुरूग्राम से मंगलवार को जीपी सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जीपी सिंह अभी सस्पेंड चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के चीफ रह चुके IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज है। 1 जुलाई 2021 को एसीबी की टीम ने उनके 15 ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ रुपए के अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया था। इसके बाद एसीबी-ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। राजद्रोह व आय से अधिक संपत्ति के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद एसीबी व ईओडब्ल्यू ने कई बार उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन वह कभी पेश नहीं हुए। जीपी सिंह छह महीन तक फरार थे।

जीपी को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत 

एक समय राज्य के ताकतवर पुलिस अधिकारी माने जाने वाले जीपी सिंह को पहले हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। मंगलवार को उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सड़क मार्ग से उन्हें बुधवार को रायपुर लाया गया था। जीपी जिस दफ्तर के चीफ थे, वहीं उनसे पूछताछ की जा रही है। बुधवार को कोर्ट में जीपी सिंह ने दलील देते हुए कहा था कि यह मामला फैब्रिकेटेड है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पहले दो दिनों की पुलिस रिमांड का आदेश दिया था, लेकिन एसीबी द्वारा पूछताछ में और समय लगने की बात कहने पर कोर्ट ने चार दिनों की रिमांड अवधि का आदेश दिया है।

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