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फर्जी बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाइन बैटिंग में संलिप्त गिरोह पर दुर्ग पुलिस की लगातार कार्रवाई, 03 मुख्य आरोपी गिरफ्तार…

संक्षिप्त विवरण : दिनांक 31.12.2025 को प्रार्थी अविनाश दुबे द्वारा थाना पदमनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनके एटीएम, सिम, पासबुक एवं चेकबुक प्राप्त कर उन्हें विभिन्न ऑनलाइन बैटिंग ऐप में धनराशि के लेनदेन हेतु उपयोग किया जा रहा था। प्राप्त सामग्रियों को मुंबई भेजकर अवैध आर्थिक गतिविधियों में उपयोग किया जाता था।

मामले में अपराध क्रमांक 566/2025 धारा 317(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 42(2), 42(3) टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पूर्व में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। विवेचना के दौरान सह मुख्य आरोपी कुश एवं उसके साथी रितेश राय तथा महेंद्र सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों के कब्जे से 22 नग एटीएम कार्ड, 10 नग चेक बुक, 08 नग बैंक पासबुक, 04 नग सिम कार्ड, 05 नग मोबाइल फोन, एक नकली पिस्टल एवं रजिस्टर जप्त किया गया है। आरोपियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेन-देन की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

▪️ घटना का कारण : अवैध लाभ अर्जित करने हेतु फर्जी बैंक खाते खुलवाकर ऑनलाइन बैटिंग ऐप में धनराशि का लेन-देन करना

▪️ घटनास्थल : थाना पदमनाभपुर क्षेत्र, जिला दुर्ग

▪️ आरोपी का नाम :

1. कुश, उम्र 28 वर्ष, निवासी दीपक नगर दुर्ग, थाना मोहन नगर

2. रितेश राय, उम्र 40 वर्ष, निवासी रजत होम्स, हरी नगर, थाना मोहन नगर

3. महेंद्र सिंह ठाकुर, उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 17 सुपेला, थाना सुपेला

▪️ जप्त सामग्री :

1. 22 नग एटीएम कार्ड

2. 10 नग चेक बुक

3. 08 नग बैंक पासबुक

4. 04 नग सिम कार्ड

5. 05 नग मोबाइल फोन

6. एक नकली पिस्टल

7. रजिस्टर

▪️ सराहनीय भूमिका : उक्त कार्यवाही में थाना पदमनाभपुर पुलिस टीम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके द्वारा सतत निगरानी एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपने बैंक खातों, एटीएम एवं सिम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग हेतु न दें। इस प्रकार की गतिविधियां दंडनीय अपराध हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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