
दुर्ग। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी डिलेश्वर विश्वकर्मा पिता शिवराम विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष साकिन रामनगर मुक्तिधाम के पास वार्ड न0 26 ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनंाक 12.03.2025 को लगभग 06.00 बजे प्रार्थी महतारी चौक रामनगर मुक्तिधाम स्कूल के पास खड़ा था।
उसी समय नाबालिग आरोपी अपने अन्य 02 साथियो के साथ मोटर सायकल पर आकर बोला कि तु बिल्ला के साथ घुमता था आज कल तु बहुत उचक रहा है कहते हुये मॉ बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर हत्या करने की नियत से अपने पास रखे धारदार कटर से प्रार्थी के गाल, गले एवं नाक के पास मारकर प्राण घातक चोट पहुॅचाने की रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अप0क्र0-56/2025 धारा 296, 109, 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये जितेन्द्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग, सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, सत्यप्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के निर्देशन में उनि0 अमित कुमार अंदानी द्वारा आरोपीगणों की गिरफ्तारी हेतु तत्काल पुलिस टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी कि आरोपी के अपने सकुनत मे होने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा नाबालिक आरोपी को पकड़कर थाना वैशाली नगर लाया गया।
जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथ निरज रंगारी के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार करने से आरोपी निरज रंगारी पिता शंकर रंगारी उम्र 20 वर्ष साकिन कैम्प-1 संग्राम चौक 18 नंबर रोड़ थाना वैशाली नगर तथा नाबालिग आरोपी निवासी अर्जुन नगर भिलाई को दिनांक 13.03.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना वैशाली नगर पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका।
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