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महिला का रेप कर पति की चाकू से हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनायी दर्दनाक सजा

मध्यप्रदेश / रीवा जिला अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के दोषी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.  2 साल पहले सिटी कोतवाली थाना इलाके के खाम्हा गांव में दोषी अभिषेक पाठक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके पति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी. इस मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है.

रीवा के सिटी कोतवाली थाना इलाके के खाम्हा गांव में 2 साल पहले दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. मामले में दर्ज एफ आई आर के मुताबिक खाम्हा गांव में एक निर्माणाधीन भवन में अजय चौधरी और उनकी पत्नी मजदूरी कर रहे थे. काम खत्म करने के बाद वे दोनों लोग उसी भवन की छत पर सोने चले गए. इस बीच सोते समय ही रात के तकरीबन 1 बजे दोषी अभिषेक पाठक और उसका एक नाबालिक साथी छत पर आ गया. फिर उन्होंने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.

विरोध करने पर पति को चाकू मार दिया

महिला का पति अजय नींद से जाग गया और उसने दोनों आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. पत्नी ने जब बीच-बचाव करना चाहा तो आरोपियों ने महिला को छत से नीचे फेंक दिया. इससे महिला बेहोश हुई और गंभीर रूप से घायल हो गई. वहीं मौके पर भवन निर्माण का काम करने वाला ठेकेदार पहुंच गया. उसने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना पाकर तत्काल पुलिस की टीम पहुंच गई. इसके बाद महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि चाकू लगने से पति अजय की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था.

आरोपी दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई 

मामले में दोषी अभिषेक पाठक खड्डा थाना सिटी कोतवाली रीवा का रहने वाला है. मामले में दोषी पाए जाने पर रीवा जिला न्यायालय ने उसे दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायधीश सीएम उपाध्याय ने दोषी को धारा 450 के तहत 10 साल सश्रम कारावास और 100 रुपए जुर्माना. धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 100 रुपए जुर्माना. धारा 307 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और 100 रुपए जुर्माना. इसके अलावा एस सी- एस टी अधिनियम की धारा 3 (2) (5) के तहत आजीवन कारावास(2 बार) और 100 रुपए जुर्माना. साथ ही आयुध अधिनियम की धारा 25वी के तहत 1 साल सश्रम कारावास और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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