
भिलाई – छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के चर्चित बिल्डर, ज़मीन कारोबारी और छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता मनोज राजपूत पर गंभीर आरोपों के चलते सुपेला थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।
FIR की मुख्य वजह क्या है?
मनोज राजपूत पर आरोप है कि उन्होंने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों को छिपाकर गलत शपथ पत्र के ज़रिए पासपोर्ट के लिए सुपेला थाने से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया।
➡️ इसके बाद जब पुलिस को सच्चाई पता चली, तो पासपोर्ट कार्यालय को सूचित कर उनका पासपोर्ट रद्द करवा दिया गया।
कौन-कौन से धाराओं में मामला दर्ज है?
सुपेला थाना में अपराध क्रमांक 806/2025 के तहत
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IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी)
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पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के तहत
14 जुलाई 2025 को मामला दर्ज किया गया।
मनोज राजपूत पर पहले से हैं 11 आपराधिक मामले
पुलिस के अनुसार, मनोज राजपूत के खिलाफ 11 केस पहले से दर्ज हैं, जिनमें
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बलात्कार (रेप)
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POCSO एक्ट
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धोखाधड़ी और मारपीट के केस शामिल हैं।
उनका नाम दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र की गुंडा-बदमाश सूची में भी शामिल किया गया है।
पते में की गई हेरफेर से मिला था पासपोर्ट क्लीयरेंस
मनोज राजपूत ने पासपोर्ट पाने के लिए अपने मूल पते (मोहन नगर) को छिपा कर नेहरू नगर, सुपेला का पता दिखाया।
➡️ पुलिस वेरिफिकेशन के समय यह जानकारी छिपाकर पासपोर्ट की प्रक्रिया पूरी की गई।
➡️ लेकिन पुलिस जांच में मामला उजागर होने पर पासपोर्ट रद्द कर दिया गया।
फिल्म अभिनेता और निर्माता के रूप में भी विवादित चेहरा
मनोज राजपूत न केवल बिल्डर हैं, बल्कि कई छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभिनेता और निर्माता के रूप में भी काम कर चुके हैं।
उन पर दुष्कर्म, पॉक्सो, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे गंभीर आरोप हैं, जिससे उनका नाम आपराधिक छवि में जुड़ा हुआ है।
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