
भिलाई। मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अजय कुमार वर्मा दिनांक 28.06.25 को रिपार्ट दर्ज कराया कि इसके पुत्र नीरज वर्मा को दो अज्ञात लडके सर्विस रोड इंदिरा पारा भिलाई 3 के पास चाकु से मारकर चोट पहुंचाया है जिससे ईलाज हेतु सनसाईन अस्पताल लेकर गये जहां उचित उपचार हेतु बी एम शाह अस्पताल सुपेला में ईलाज हेतु भर्ती किये है रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
विवेचना के दौरान आहत नीरज वर्मा का कथन लेखबद्ध करने पश्चात् प्रकरण में आहत के क्यूरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर चोट गंभीर प्रकृति का होने से (हत्या का प्रयास) धारा 109 बीएनएस जोडा गया है। विवेचना के दौरान आस पास के सीसीटीव्ही फुटेज का अवलोकन एवं आस पास के लोगों से उक्त फटेज में दिख रहे संदेहियो के संबंध में पूछताछ कर जानकारी एकत्र की गई।
जो आरोपीगण खुर्सीपार का होना मालूम चलने पर संदेहियोें को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर विधि से संघर्षरत अपचारी बालक एवं आरोपी साहिल सोना का मेमोरेण्डम कथन लिया गया आरोपी साहिल सोना की महिला मित्र के साथ विवाद होने से आरोपीगणों के द्वारा जान से मारने की नियत से हाथ मुक्का एवं चाकु से हमला किया गया।
जिससे आहत को प्राणघातक चोट आई जिसे छोडकर आरोपी गण फरार हो गये। जो अपचारी बालक के साथ मिलकर घटना कारित करना बताने तथा प्रयुक्त बटनदार चाकु पेश करने पर प्रकरण में 25,27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गया प्रकरण में आरोपी साहिल सोना एवं अपचारी बालक को आज दिनांक 30.06.25 विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपीगणों के विरूद्ध थाना खुर्सीपार में पूर्व में अपराध करने पर प्रकरण दर्ज होना पाया गया है।
उक्त कार्यवाही में निरी. अंबर सिंह भारद्वाज, सउनि रामस्वरूप कुरैशिया, आर. ईश्वर भारद्वाज, संजय मनहरे, बंटी सिंह , राजकुमार सिंह, की उल्लेखनीय भूमिका रही।
अपराध क्रमांक – 255/2025 धारा- 296,351(2), 3(5),109, बीएनएस., 25,27, आर्म्स एक्ट
नाम आरोपी – साहिल सोना पिता राहुल सोन उम्र 20 साल निवासी न्यू एकता नगर जोन 2 खुर्सीपार थाना खुर्सीपर जिला दुर्ग (छ.ग.)
एवं विधि से संघर्षरत 01 अपचारी बालक
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