छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

छोटी-छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारी…पढ़े पूरी खबर…

राशनकार्डधारियों को 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

-मेरा ई-केवाईसी एप के माध्यम से भी हितग्राही कर सकते है ई-केवाईसी

दुर्ग / खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में जिले में ’एक राष्ट्र एक राशनकार्ड (वन नेशन वन राशनकार्ड)’ योजनांतर्गत सभी हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। खाद्य नियंत्रक दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 4,98,248 राशनकार्ड प्रचलित है।

इन राशनकार्डों में 17,38,263 सदस्य पंजीकृत है। इन सदस्यों में 14,98,734, सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण हो गया है। 2,39,529 लाख सदस्यों का ई-केवाईसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 05 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों को ई-केवाईसी में छूट दी गई है। सभी उचित मूल्य की दुकानों में संचालित ई-पॉस मशीन में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी मेरा ई-केवाईसी एप के माध्यम से भी ई-केवाईसी की जा सकती है। मेरा ई-केवाईसी एप के माध्यम से ई-केवाईसी करने हेतु एन्ड्रायड मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से यह एप डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नम्बर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवाईसी कर सकते है।

राशनकार्डों में पंजीकृत सभी हितग्राहियों से अपील की गई है, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करायी है, वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु 30 जून 2025 तक अपना ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराये।

धरती आबा जनभागीदारी अभियान के तहत् दुर्ग में 27 जून तक विशेष शिविर का होगा आयोजन, 17 सेवाओं का मिलेगा लाभ

दुर्ग / आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 15 जून 2025 से 30 जून 2025 तक धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी जागरुकता सह लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति की पात्रता अनुसार व्यक्तिगत लाभों/हक (इनडिविजुअल एनटाईटलमेंट्स) से संतृप्त किया जाना और इस अभियान के प्रति जनजागरुकता उत्पन्न किया जाना है।

इसी कड़ी में जिले में इस अभियान के तहत् 20 से 27 जून तक ग्राम स्तर/क्लस्टर स्तर पर शिविरों के माध्यम से स्थल पर एनटाइटलमेेंट जैसे आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्य, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, जनधन खाता इत्यादि 17 प्रकार की सेवाओं के प्रदाय हेतु कार्यवाही किया जाना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत डगरिया में 20 जून को, नवागांव में 23 जून, सेमरिया में 25 जून तथा अकतई में 27 जून को शिविर आयोजित होंगे।

उक्त शिविर के सफल कियान्वयन हेतु जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे को नोडल अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग दुर्ग के सहायक आयुक्त हेमन्त कुमार सिन्हा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में विकासखण्ड धमधा अंतर्गत ग्राम पंचायत डगरिया, ग्राम पंचायत नवागांव तथा सेमरिया में आयोजित होने वाले शिविर हेतु जनपद पंचायत धमधा के सीईओ तथा विकासखण्ड पाटन अंतर्गत ग्राम पंचायत अकतई में आयोजित शिविर हेतु जनपद पंचायत पाटन के सीईओ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

एसएचआरपी हेतु मोबाईल नंबर अपडेट कराना जरूरी

दुर्ग / केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के दिये गये प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पालन में छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

आम जनता/कार्यालीथीन अधिकारी कर्मचारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिला के विविध स्थानों पर शिविर आयोजित कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही संबंधित कंपनी यथा रोस्मेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड के कर्मचारी किया जा रहा है। आगामी दिनों में भी शिविर आयोजित किया जाएगा।

एसएचआरपी हेतु मोबाईल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य है। आम जनता व कार्यालीयीन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग द्वारा मोबाईल/वाट्सअप नंबर पर आरसी कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाईल नंबर को प्रेषित करने पर संबंधित द्वारा मोबाईल नंबर को अपडेट किया जा सकेगा। जानकारी के लिए मो.नं. 8109562811, मो.नं. 9302833719, मो.नं. 8602089599, मो.नं. 9285359915 और मो.नं. 8305169850 मोबाईल नंबर जारी किया गया है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार एसएचआरपी हेतु परिवहन मुख्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क दो पहिया वाहनों के लिए 365 रूपए, तीन पहिया वाहनों के लिए 427.16, चार पहिया वाहनों के लिए 656.08 और अन्य वाहनों के लिए 705.64 दर निर्धारित की गई है।

साथ ही इस शुल्क के अलावा सभी वाहनों में 100 रूपए सर्विस चार्ज भी देना होगा। एसएचआरपी हेतु निर्धारित दर के अतिरिक्त राशि वसूली की शिकायत पर होगी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एसएचआरपी कार्य में प्रगति लाने हेतु संबंधित कंपनी एवं जिला के समस्त डीलरों को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे

https://jantakikalam.com.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button