
बेरोजगारों को व्यवसाय शुरू करने दिया जाएगा ऋण, आवेदन आमंत्रित
दुर्ग / जिले के बेरोजगारों को खुद का व्यवसाय शुरू करने जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. दुर्ग द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग अंतर्गत बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत छोटे-छोटे व्यवसायियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार आवेदक किसी भी प्रकार का वैध व्यवसाय जैसे खोमचे, पान दुकान, मोटर सायकिल रिपेयरिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन, मोची दुकान, गुपचुप ठेला, सब्जी धंधा आदि छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने हेतु अंत्योदय एवं आदिवासी योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।
आवेदन की पात्रता हेतु आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, जाति प्रमाण पत्र धारक हो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र हेतु 1 लाख 50 हजार वार्षिक आय से अधिक न हो (तहसीलदार द्वारा जारी), निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पास बुक की छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति, उद्यमी पंजीयन प्रमाण पत्र (आवेदक के संबंधित बैंक शाखा की मांग अनुसार) एवं किसी बैंक में कोई कर्ज बकाया न हो का 10 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोड्यूज होना आवश्यक है।
मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले में बाल देखरेख संस्थाओं के रिक्त पद किए गए निरस्त
दुर्ग / मिशन वात्सल्य योजना 2023-24 के अंतर्गत दुर्ग जिले की बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों को निरस्त कर दिया गया है। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के अधिनियम के प्रावधानों के तहत संविदा पदों में जिला स्तर एवं शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में विभिन्न आवश्यक पद रिक्त होने के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब जारी आदेश के अनुसार इन रिक्त पदों पर कोई नवीन नियुक्ति नहीं की जाएगी।
जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग के वर्तमान में निरस्त किए गए पदों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल संप्रेक्षण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, विशेष गृह एवं बालगृह संस्था से कुल 10 पद शामिल हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट www.durg.gov.in एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, दुर्ग के सूचना पटल पर उपलब्ध है।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर की कड़ी कार्रवाई
दुर्ग / माननीय सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों चालकों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए उनके चालक लायसेंस को निलंबन किया गया है। यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले चालकों पर यातायात विभाग, पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए परिवहन विभाग को मोटरयान अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अध्ययधीन यातायात नियमों का उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की गई है।
साथ ही उनके चालक लायसेंस को आगामी 03 माह के लिए निंलबित किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के अनुसार प्रमुख रूप से दुर्घटनावश मृत्यु 02, नशे में गाड़ी चलाना 53, तेज़ गति 68, लाल बत्ती पार करना 09, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल 35, बिना हेलमेट 15 और अन्य 27 चालक शामिल है।
इसी प्रकार शिक्षण सत्र प्रांरभ होने के पूर्व निर्धारित 14 बिन्दुओं पर जिला के शैक्षणिक संस्थानों के स्कूल बसों को निरीक्षण/परीक्षण एवं चालक/परिचालकों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जांच शिविर 14 एवं 15 जून 2025 को प्रातः 8 बजे से सेक्टर 06 भिलाई में आयोजित की गई है। जांच शिविर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग, यातायात पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। जिससे क्षैणिक कार्य एवं स्कूली छात्र-छात्राओं का सुरक्षित आवागमन हो सके।
डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित
दुर्ग / छ.ग. शासन कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025 हेतु डॉ. खूबचंद बघेल, कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन पत्र विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिला स्तर पर उप संचालक कृषि कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।
निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र संबंधित जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन संबंधी विस्तृज जानकारी कृषि विभाग के वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है।
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