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प्रधान आवास योजना का लोन दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा…

दुर्ग। प्रार्थी निजेन्द्र बारले पिता श्यामदास बारले उम्र 36 साल पता बड़े टेमरी के लिखित शिकायत आवेदन पत्र जिसमें आरोपी चेतन कुमार वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा का फर्जी अधिकारी बनकर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर दस्तावेज शुल्क एवं खाता खुलवाने के नाम पर प्रार्थी से कुल 34,000/- रूपया फोन के माध्यम से धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर दिनांक 03.06.2025 को थाना बोरी (चौकी लिटिया सेमरिया) में अपराध कमांक 70/2025 धारा 318(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी चेतन कुमार वर्मा प्रधानमंत्री आवास योजना के लोन दिलाने के नाम पर अलग-अलग गांवो में चार पहिया वाहन महिन्द्रा स्कॉपियों कमांक सीजी/08/बीबी/8804 को 14,00/- रूपया एवं डीजल अलग से प्रतिदिन के हिसाब से किराये में लेकर गांव के लोगो को ईकट्ठा कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लोन का फार्म भरवाकर नगद पैसा स्वयं रखकर तथा ऑनलाई पेमेंट को अपने दोस्त अतेश गंजीर पिता बालमुकुंद साहू उम्र 33 वर्ष पता ग्राम फरहद जिला राजनांदगांव के मोबाईल से प्राप्त स्कैनर में पैसा को डलवाकर धोखाधड़ी करता था जिसका रकम दोनो आपस में बराबर बराबर बांटते थे। प्रकरण में विवेचना के दौरान दोनो आरोपियो को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी संतोष साहू आरक्षक शोभित सिंहा, जीवन जंघेल, खेमराज यादव की भूमिका उल्लेखनीय रही ।

गिरफ्तार आरोपी –

1. चेतन कुमार वर्मा पिता महेश वर्मा उम्र 28 वर्ष पता ग्राम तिलईभाठ जिला राजनांदगांव

2. अतेश गंजीर पिता बालमुकुंद साहू उम्र 33 वर्ष पता ग्राम फरहद जिला राजनांदगांव।

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