
सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र की संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटाने की दिशा में नगर सेवाएं विभाग के प्रवर्तन अनुभाग तथा भिलाई नगर पालिक निगम द्वारा एक महत्वपूर्ण संयुक्त कार्रवाई की गई। भिलाई पावर हाउस स्थित के जवाहर मार्केट, पुराने रोजगार कार्यालय परिसर में अवैध रूप से काबिज 10 व्यक्तियों द्वारा माननीय संपदा न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अनुपालन में दिनांक 05 जून 2025 को स्वेच्छा से कब्जा हटा लिया गया।
संपदा न्यायालय द्वारा पारित डिक्री क्रमांक 16/2025 से 25/2025 के अंतर्गत विजय सोनकर, समीर खान, अब्दुल सलीम, दशरथ धृतलहरे, टीका राम साहू, साहेब लाल सोनकर, रविंद्र जायसवाल, चंदन जायसवाल, लाल बाबू तथा बचऊ सोनकर के खिलाफ निर्णय सुनाया गया था। न्यायालय द्वारा सभी अवैध कब्जाधारियों पर 1,22,000/- (एक लाख बाईस हजार रुपये) का दंड भी अधिरोपित किया गया।
उपरोक्त निर्णय के आलोक में नगर सेवाएं विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों तथा भिलाई नगर पालिक निगम की संयुक्त टीम ने कब्जाधारियों को चेतावनी दी थी कि वे 48 घंटे के भीतर स्वेच्छा से कब्जा हटाएँ अन्यथा बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के बाद संबंधित सभी दस व्यक्तियों ने स्वतः अपना कब्जा हटा लिया।
इस कार्यवाही की सूचना माननीय संपदा न्यायालय को विधिवत रूप से प्रेषित कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या उपयोग के विरुद्ध नगर सेवाएं विभाग द्वारा सख्त रवैया अपनाया जा रहा है।
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